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धारा 144 लागू, बिना मास्क के लगेगा जुर्माना, कड़े हुए कई नियम

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ (Lucknow) में 10 मई तक धारा 144 (Section 144) लागू कर दी गई है। प्रशासन ने यह कदम अंबेडकर जयंती, रमजान, गुड फ्राइडे और ईद के चलते उठाया है। इसके अलावा विधानसभा के आसपास ट्रैक्टर- ट्रॉली, घोड़ा गाड़ी और ज्वलनशील पदार्थ लेकर जाने पर रोक लगा दी है। 10 मई तक अब कोई भी विधानसभा के आसपास धरना-प्रदर्शन नहीं कर सकता है। यूपी विधानसभा के साथ सरकारी दफ्तरों के एक किलोमीटर के दायरे में ड्रोन से शूटिंग पर भी रोक लगा दी है। यह सभी पाबंदियां 9 अप्रैल से लागू कर दी गई हैं।

इसके अलावा प्रशासन ने बगैर इजाजत जुलूस निकालने पर रोक लगा दी है, जबकि रात 10 से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक है। हालांकि धार्मिक, सार्वजनिक स्थल, जुलूस में नियमों के मुताबिक ही लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की इजाजत कायम रहेगी। वहीं, लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट के संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून व्यवस्था) पीयूष मोर्डिया ने कहा गया है कि अगर राजधानी में बिना मास्क के कोई दिखता है, तो उससे जुर्माना वसूला जाएगा। इसके अलावा उन्‍होंने कहा कि कोरोना महामारी के मद्देनजर केंद्र सरकार की गाइडलाइन, कार्यक्रमों, त्योहारों, पर्वों और तमाम प्रवेश परीक्षाओं के आयोजन के लिए चलते विशेष सतर्कता बरतना जरूरी है, इसी वजह से ये कदम उठाए गए हैं।

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हालांकि अन्य स्थानों पर पुलिस आयुक्त या फिर संयुक्त पुलिस आयुक्त की अनुमति के साथ ड्रोन कैमरे से शूटिंग या फोटोग्राफी की जा सकती है। इसके अलावा कोई भी बिना अनुमति के 5 या इससे अधिक व्यक्तियों का किसी प्रकार का कोई जुलूस नहीं निकालेगा। जबकि सार्वजनिक स्थान पर 5 या इससे अधिक व्यक्तियों का समूह बनाना भी बैन है।

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