दिल्ली में फिर से खुले सभी कक्षाओं के स्कूल, कोरोना नियमों का पालन जरूरी

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नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में आज से सभी कक्षाओं के बच्चों के लिए स्कूल एक बार फिर से खुल गए हैं। 50 प्रतिशत क्षमता के साथ दिल्ली के स्कूलों में सोमवार सुबह से ही चहल-पहल देखी जा रही है। छात्र-छात्राएं मुंह पर मास्क लगाने के साथ सैनिटाइजर साथ में लेकर स्कूलों में पहुंचे हैं। शिक्षकों के साथ स्कूल का अन्य स्टाफ भी कोरोना प्रोटोकाल का पालन कर रहे है। बता दें कि कोरोना महामारी की वजह से पिछले तकरीबन 19 महीनों से राजधानी के स्कूल बंद थे।

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निर्देश के अनुसार ही स्कूल  खोले गए हैं। इसके तहत पहले दिन छात्र-छात्राएं अभिभावकों का सहमति पत्र लेकर ही स्कूल पहुंचे हैं। इसके साथ ही डीडीएमए के मुताबिक, सभी के लिए मास्क लगाना अनिवार्य है। बता दें कि डीडीएमए ने पिछले हफ्ते ऐलान किया था कि एक नवंबर से राजधानी के सभी स्कूलों को खोल दिया जाएगा। साथ ही, स्कूलों को यह सुनिश्चित करना होगा कि एक समय में एक क्लास में 50 फीसदी से अधिक छात्र उपस्थित न हो। वहीं दिवाली समेत कई त्योहारों के नजदीक आने की वजह से कुछ स्कूल अभी नहीं खुल रहे हैं। ये स्कूल फेस्टिव सीजन के खत्म होने के बाद खुलेंगे।

डीडीएमए के आदेश के मुताबिक, स्कूलों को ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों ही मोड्स में टीचिंग को जारी रखना होगा। कोरोनाकाल में ऑफलाइन चलने वाले स्कूल ऑनलाइन आ गए थे और इंटरनेट के जरिए से स्टूडेंट्स ऑनलाइन ही स्टडीज करते थे।

स्कूलों को खोलने के लिए गाइडलाइंस 

डीडीएमए की गाइडलाइंस के मुताबिक, एक क्लासरूम में सिर्फ 50 फीसदी स्टूडेंट्स की उपस्थिति ही रखनी होगी। साथ ही, स्कूलों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि स्टूडेंट्स की थर्मल स्क्रीनिंग, वैकल्पिक बैठने की व्यवस्था जरूर हो। कुछ समय के लिए रूटीन गेस्ट विजिट्स से भी बचना होगा। जो स्टूडेंट्स, टीचर्स और नॉन-टीचिंग स्टाफ कोविड कन्टेनमेंट इलाके में रहते हैं, उन्हें स्कूल और कॉलेज में एंट्री नहीं दी जाएगी। टीचिंग मिश्रित मोड में जारी रहेगी क्योंकि उपस्थिति को अनिवार्य नहीं किया गया है। लों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि टीचिंग सहित नॉन टीचिंग स्टाफ को वैक्सीन लगी हो। गौरतलब है कि राजधानी दिल्ली में 98 प्रतिशत टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ वैक्सीन की कम से कम एक डोज ले चुके हैं। गाइडलाइन्स में ये भी कहा गया है कि कक्षाओं में उपस्थित होने वाले छात्र भोजन और किताबों को शेयर नहीं करेंगे।

गाइडलाइंस में यह भी कहा गया है कि राशन वितरण और वैक्सीनेशन जैसी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किए जा रहे इलाके को उस क्षेत्र से अलग किया जाना चाहिए जिसका इस्तेमाल शैक्षणिक एक्टिविटीज के लिए किया जा रहा होगा। दिशानिर्देशों में ये भी कहा गया है कि दो शिफ्ट में चलने वाले स्कूलों में पहली शिफ्ट के खत्म होने और दूसरी शिफ्ट के शुरू होने के बीच कम से कम एक घंटे का अंतराल होना चाहिए।

दिल्ली सरकार ने प्रतिबंध हटाए

दिल्ली में इससे पहले कक्षा 9 से 12 के लिए स्कूल खोल दिए गए थे, लेकिन अब सरकार ने सभी कक्षाओं को ऑफलाइन मोड में संचालित करने की अनुमति दी है। इसके साथ ही दिल्ली में आज से सिनेमाघरों को भी पूरा क्षमता यानी 100 प्रतिशत कैपेसिटी के साथ खोला जाएगा। इससे पहले सिनेमाघरों को सिर्फ 50 प्रतिशत सीटिंग क्षमता के साथ ही खोलने की इजाजत दी गई थी। गौरतलब है कि कोरोना महामारी के मामलों में कमी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने प्रतिबंध हटाए हैं।

मार्च 2020 में बंद किए गए थे स्कूल

बता दें कि राजधानी दिल्ली में कोविड-19 के कारण घोषित देशव्यापी तालाबंदी के बाद पिछले साल मार्च महीने से ही स्कूलों को बंद कर दिया गया था। इसके अलावा, अन्य गतिविधियों पर भी रोक लगा दी गई थी। हालांकि, स्टडीज ऑनलाइन तरीके से चलती रही थी। कई अन्य राज्यों ने पिछले साल अक्टूबर में आंशिक रूप से स्कूलों को फिर से खोलना शुरू कर दिया था। दिल्ली सरकार ने भी इस साल जनवरी में क्लास 9-12 के लिए अनुमति दी थी, लेकिन कोरोना वायरस की दूसरी लहर में राजधानी समेत देशभर में संक्रमण के मामले बढ़ने के चलते स्कूलों को बंद कर दिया गया था।

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