अनिल अंबानी

SC से अनिल अंबानी को बड़ी राहत, केंद्र रिफंड करे 104 करोड़ रुपये

696 0

नई दिल्ली। उद्योगपति अनिल अंबानी के लिए सुप्रीम कोर्ट से मंगलवार को राहत की खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि वह अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस को 104 करोड़ रुपये रिफंड करें।

दो जजों की बेंच ने खारिज की याचिका

जस्टिस रोहिंटन नरीमन की अध्यक्षता वाली दो जजों की बेंच ने केंद्र सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें कि यह याचिका पैसा वापस करने के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी।

CAA : एसआर दारापुरी व कांग्रेस नेता सदफ जफर जेल से रिहा 

जानें क्या है मामला?

दरअसल आरकॉम की यह राशि बैंक गारंटी के तौर पर सरकार के पास जमा है। इस मामले में टेलीकॉम डिस्प्यूट्स सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल ( टीडीसैट ) ने 21 दिसंबर 2018 को अनिल अंबानी की आरकॉम के पक्ष में फैसला दिया था। तब टीडीसैट ने कहा था कि आरकॉम की 908 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी में से सरकार स्पेक्ट्रम चार्ज के 774 करोड़ रुपये भुनाकर 104 करोड़ रुपये कंपनी को लौटाए। इस फैसले को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

दिवालिया प्रक्रिया में है आरकॉम

बता दें कि आरकॉम ने तीन साल पहले ही ऑपरेशंस बंद कर दिए थे। कारोबार में घाटा और कर्ज बढ़ना इसका मुख्य कारण था। फिलहाल आरकॉम अभी दिवालिया प्रक्रिया में है। आरकॉम ने रिलायंस जियो को स्पेक्ट्रम बेचकर दिवालिया होने से बचने की कोशिश की, लेकिन लंबी कानूनी प्रक्रिया और सरकार की ओर से मंजूरी में देरी की वजह से डील नहीं हो पाई।

Related Post

CM Bhajan Lal

विकसित राजस्थान की यात्रा में शिक्षक बड़े साझेदार : मुख्यमंत्री

Posted by - September 5, 2024 0
जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (CM Bhajan Lal) ने कहा कि शिक्षक राष्ट्र निर्माता हैं, वे नव पीढ़ी में चरित्र-निर्माण की…

शरद पवार ने केंद्र और यूपी सरकार को घेरा, कहा- पहले कभी नहीं हुई लखीमपुर जैसी घटना

Posted by - October 13, 2021 0
नई दिल्ली। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र और यूपी सरकार को घेरा है।…
जन अधिकार पार्टी

महाराष्ट्र LIVE: सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा कल सुबह 10.30 बजे फैसला, हुआ बड़ा खुलासा

Posted by - November 25, 2019 0
नई दिल्ली। आज सोमवार को महाराष्ट्र की राजनीति में चल रही सियासी संघर्ष पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो…