RBI ने जियो पेमेंट्स बैंक पर लगाया एक करोड़ रुपये का जुर्माना

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बिजनेस डेस्क.  जियो पेमेंट्स बैंक पर केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है. RBI के दिए बयान के मुताबिक मैनेजिंग डायरेक्टर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी की दोबारा नियुक्ति की जानकारी देरी से देने पर यह जुर्माना लगाया गया है.

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नियमों का पालन न करने पर लगाया जुर्माना

RBI ने अपने एक बयान में इस बात की जानकारी दी है कि जियो पेमेंट्स बैंक द्वारा नियमों का पालन ठीक से न करने पर केंद्रीय बैंक द्वारा यह जुर्माना लगाया गया है. RBI के मुताबिक, जियो पेमेंट्स बैंक ने सेक्शन 47(1)(C) का उल्लंघन किया है. RBI का कहना है की  जियो पेमेंट्स बैंक ने किसी भी ट्रांजेक्शन को पूरा करने की तय समयसीमा के रेगुलेटरी नियमों का उल्लंघन किया है इसलिए यह कदम उठाया गया है.

जानकारी कार्यकाल खत्म होने से चार महीने पहले दी जानी थी

आरबीआई के एक्ट के सेक्शन 35बी के अनुसार, जियो पेमेंट्स बैंक को MD और CEO दोबारा नियुक्ति की जानकारी कार्यकाल खत्म होने से चार महीने पहले देनी थी. लेकिन जियो पेमेंट्स बैंक ने यह जानकारी कार्यकाल खत्म होने से 1 महीने पहले दी. इसके लिए एक खास प्रारुप में आवेदन करना होता है.

आरबीआई ने बैंक को एक दिया नोटिस

RBI ने बैंक को एक नोटिस दिया है जिसमें जियो पेमेंट्स बैंक को कारण बताने को कहा है कि RBI ने के निर्देशों का पालन करने में विफलता के लिए जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए. बैंक के जवाब पर विचार करने के बाद, व्यक्तिगत सुनवाई और कार्रवाई के दौरान नतीजा निकला गया और इसके बाद RBI ने जियो पेमेंट्स बैंक पर मौद्रिक जुर्माना लगाया.

 

 

 

 

 

 

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