PM Kisan Samman

पीएम किसान सम्मान निधि : जल्द जारी होगी योजना की आठवीं किस्त

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नई दिल्ली। अगर आप एक किसान हैं और आपने खुद को प्रधानमंत्री किसान योजना (Pm Kisan Samman Nidhi) के तहत रजिस्टर कराया तो होली के पहले आपको इस स्कीम की आठवीं किस्त यानी 2,000 रुपये मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो 31 मार्च से पहले ये काम कर लें, नहीं तो इस योजना का फायदा नहीं ले सकेंगे।

लिस्ट में चेक करें अपना नाम 

अगर आपने योजना के तहत अपना नाम दर्ज करा रखा है तो एक बार फिर अपना नाम लिस्ट में चेक कर लें। पीएम किसान सम्मान निधि योजना (Pm Kisan Samman Nidhi) की सातवीं किस्त 25 दिसंबर, 2020 को जारी की गई थी। इस दौरान नौ करोड़ किसानों के खातों में 18,000 करोड़ जमा किए गए थे। मौजूदा समय में 11.66 करोड़ किसान इस योजना के तहत रजिस्टर्ड हैं। इस योजना के तहत केंद्र सरकार किसानों को 6,000 रुपये सालाना तीन किस्तों में देती है।

लिस्ट में अपना नाम कैसे चेक करें ?

लिस्ट में अपना नाम देखने के लिए सबसे पहले https://pmkisan.gov.in/ पोर्टल पर लॉग-इन करें। लॉग-इन करने के बाद भारत का नक्शा दिखाई देगा, जिस पर डैशबोर्ड लिखा होगा। डैशबोर्ड पर क्लिक करते ही एक नया पेज खुलेगा, जो विलेज डैशबोर्ड का पेज होगा। इस पेज पर आप अपने गांव की पूरी डिटेल देख सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले राज्य का चुनाव करें, इसके बाद अपना जिला, फिर तहसील, फिर अपना गांव चुनें। इसके बाद आपको जिसके जानकारी चाहिए होगी, वो आप ले सकते हैं।

किन किसानों को नहीं मिलता ये लाभ

जो किसान किसी संवैधानिक पद पर तैनात हैं, उन्हें इस योजना से बाहर रखा गया है। उन किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिलता, जो जिला पंचायत सदस्य, पार्षद, विधायक, सांसद (चाहे पूर्व हों या वर्तमान) रह चुके हैं। राज्य या केंद्र सरकार के किसी भी विभाग में किसी भा पद पर तैनात किसान को इससे बाहर रखा गया है। जिन किसानों को पेंशन मिलती है, उन्हें इस योजना से बाहर रखा गया है।

योजना का लाभ लेने के लिए ये हैं शर्तें

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना  (Pm Kisan Samman Nidhi) का लाभ लेने के लिए किसान के नाम पर खेत या एग्रीकल्चर लैंड का होना आवश्यक है। इस योजना से कई ऐसे किसान जुड़े हुए हैं, जिनके नाम पर जमीन नहीं हैं। सरकार ने ऐसे किसानों को इस योजना से बाहर निकालने का फैसला किया है। अभी तक संयुक्त परिवार के किसानों को भी इस योजना का लाभ दिया जाता था लेकिन केंद्र सरकार ने ऐसे किसानों को लाभ देने के लिए शर्तों में थोड़ा बदलाव किया है।

योजना से संबंधित इन बातों का रखें ध्यान

अब इस योजना का लाभ लेने के लिए संयुक्त परिवार के किसानों को अपने नाम पर रजिस्टर्ड जमीन का ब्यौरा देना होगा। अगर कोई संयुक्त परिवार का सदस्य अपने पारिवारिक खेत में काम करता है तो परिवार के उसी किसान को इस योजना का लाभ मिलेगा, जिसके नाम पर खेती की जमीन रजिस्टर्ड है। संयुक्त परिवार के किसानों को योजना का लाभ उठाने के लिए अपने हिस्से की जमीन को अपने नाम पर रजिस्टर करना होगा।

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