निर्भया केस

Nirbhaya Case: तीसरी बार डेथ वारंट जारी, 3 मार्च सुबह 6 बजे दोषियों को होगी फांसी

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नई दिल्ली। निर्भया गैंगरेप हत्याकांड मामले में आज तीसरी बार दोषियों की फांसी को लेकर पटियाला हाउस कोर्ट ने नया डेथ वारंट जारी कर दिया हैं। इस नए डेथ वारंट के अनुसार अब दोषियों को 3 मार्च सुबह 6 बजे फांसी होगी।

वहीं इस नए डेथ वारंट के जारी होने से निर्भया की मां को खुशी और संतुष्टि तो मिली हैं लेकिन यह तीसरी बार हैं इसलिए वह अभी भी खुलेमन से कोई बयान नहीं दे पा रही हैं उनका कहना हैं इससे पहले भी दो बार डेथ वारंट जारी हो चुका हैं लेकिन दोषियों को फांसी नहीं हुई हैं।

हालांकि उन्होने इस बार दोषियों को फांसी होने की उम्मीद जताई हैं। पटियाला हाउस कोर्ट का फैसला आने के बाद निर्भया आशा देवी की मां ने कहा, ‘हार नहीं मानी, फैसले से खुश हूं’।

बता दें कि दोषी मुकेश के लिए नियुक्त वकील रवि काजी ही दोषी पवन का भी केस लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ अक्षय कुमार सिंह के वकील एपी सिंह ने कहा कि वह अक्षय की ताजा दया याचिका राष्ट्रपति को भेजेंगे। साथ ही नए डेथ वारंट के जारी होते ही तिहाड़ जेल में दोषियों के फांसी की तैयारियां तेजी से शुरू हो गयी हैं।

सुनवाई के दौरान में हुई ये बहस

केस की सुनवाई शुरू हुई तो तिहाड़ के विधि अधिकारी ने अदालत में स्टेटस रिपोर्ट सौंपी। विशेष सरकारी वकील राजीव मोहन ने अदालत में मामले की स्टेटस रिपोर्ट जमा करते हुए बताया कि चार में से तीन दोषियों के कानूनी विकल्प खत्म हो गए हैं।

सरकारी वकील ने ये भी बताया कि अब चारों दोषियों की कोई याचिका न तो कोर्ट में और न ही राष्ट्रपति के सामने लंबित हैं। वकील ने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने 14 फरवरी के आदेश में कहा है कि उसके सामने जो याचिका लंबित है वह डेथ वारंट जारी करने में कोई बाधा नहीं है।

वृंदा ग्रोवर ने अदालत को बताया कि जब उन्होंने कानूनी तौर पर दोषी मुकेश से बात की थी तो उसका कहना था कि वह नहीं चाहता है कि मैं उसका केस लड़ूं।

इसके बाद एपी सिंह ने बताया कि अक्षय के माता-पिता ने आधी-अधूरी दया याचिका दायर की थी। इसलिए वह अक्षय की तरफ से नई दया याचिका डालेंगे।

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पवन के वकील रवि काजी ने अदालत को बताया कि आज उन्होंने पवन से मुलाकात की थी।

वकील काजी ने अदालत को बताया कि पवन ने हाईकोर्ट द्वारा दिए गए सात दिन में अपने किसी कानूनी विकल्प का इस्तेमाल नहीं किया था क्योंकि उसके पास कोई वकील नहीं था।

पवन के वकील ने बताया कि पवन सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन डालना चाहता है और राष्ट्रपति के पास दया याचिका भेजना चाहता है।

इस पर जज ने कहा कि आप वो नई दलीलें अदालत के सामने रखिए जो पहले नहीं रखी गई। इस पर वृंदा ग्रोवर ने बताया कि वो इस मामले से अलग होना चाहती हैं।

इसी बीच मुकेश की मां अदालत में जज के सामने हाथ जोड़कर रोने लगती हैं और दया व सहानुभूति की गुजारिश करती हैं।

तब दोषियों के वकील एपी सिंह अदालत में बताते हैं कि विनय शर्मा 11 फरवरी से भूख हड़ताल पर हैं। हालांकि उसने 12 फरवरी को जरूर कुछ खाया था। तब अदालत ने जेल अधीक्षक को जेल नियमों के हिसाब से दोषियों की देखभाल करने को कहा।

सुनवाई के दौरान मुकेश की मां ने बेटे के लिए नए वकील का आवेदन कोर्ट में डाला। अदालत ने मुकेश के लिए भी वकील रवि काजी को नियुक्त कर दिया है। यह हाल ही में पवन के लिए वकील नियुक्त किए गए हैं।

अदालत ने डेथ वारंट पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस आदेश का ऑपरेटिव पार्ट जज के चेंबर में पढ़ा जाएगा।

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