जज की मौत मामले में SC ने CBI को लिया आड़े हाथ, कहा- जांच एजेंसियां शिकायत पर गौर ही नहीं करती

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झारखंड के धनबाद में जिला और सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद को कथित तौर पर ऑटो से कुचलकर मारने के मामले सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसियों पर सख्त टिप्पणी की है। मामले की सुनवाई कर रही चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने शुक्रवार को कहा कि जब न्यायाधीश सीबीआई या इंटेलिजेंस ब्यूरो से धमकी की शिकायत करते हैं, तो वे इस पर कोई एक्शन लेना तो दूर की बात है, जवाब नहीं देते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को झारखंड के धनबाद में जज हत्याकांड मामले में जजों की शिकायत पर सीबीआई के रवैये पर नाराजगी जताई है। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने कहा कि जब भी न्यायाधीशों ने धमकियों के बारे में शिकायत की है तो जांच एजेंसियां ​​जवाब नहीं देतीं हैं। उन्होंने कहा- सीबीआई ने अपना रवैया कतई नहीं बदला। जब न्यायाधीश सीबीआई, इंटेलिजेंस ब्यूरो से धमकी की शिकायत करते हैं, तो वे कोई जवाब नहीं देते हैं।

उन्होंने कहा- धनबाद मामला अकेला नहीं है, देश भर में न्यायिक अधिकारियों पर हमले हो रहे हैं।और मैं यह बयान कुछ जिम्मेदारी के साथ दे रहा हूं। बता दें कि झारखंड के धनबाद जिले में जज की हत्या के मामले में CBI को नोटिस जारी किया गया है। इस मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी।

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जज उत्तम आनंद की मौत से जुड़े मामले की जांच सीबीआई कर रही है। झारखंड सरकार के अनुरोध और केंद्र से अधिसूचना मिलने के बाद सीबीआई ने जज उत्तम आनंद की मौत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। झारखंड सरकार ने मामले की सीबीआई जांच कराने की सिफारिश की थी। इस मामले में झारखंड पुलिस ने दो लोगो को गिरफ्तार किया है।

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