दिल्ली सरकार का आदेश, 16 अक्टूबर से बिना वैक्सीन कार्यालय में नहीं मिलेगी इंट्री  

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नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने आदेश जारी किया है कि किसी भी स्टाफ को बिना कोराना वैक्सीन के ऑफिस में एंट्रीं नहीं मिलेगी। ये नियम 16 अक्टूबर से लागू होंगे। वैक्सीन की कम से कम एक डोज़ जरूरी है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने एक आदेश में कहा, दिल्ली सरकार के उन कर्मचारियों को 16 अक्टूबर से कार्यालय आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिन्होंने कोविड-19 रोधी टीके की एक खुराक भी नहीं ली है।

टीके की कम से कम एक खुराक जरूरी

आदेश में कहा गया है कि टीके की खुराक न लेने वाले शिक्षकों और अग्रिम मोर्चे के कार्यकर्ताओं समेत दिल्ली सरकार के सभी ऐसे कर्मचारियों को तब तक ‘‘छुट्टी पर’’ माना जाएगा जब तक कि वह टीके की खुराक नहीं ले लेते।

इसमें कहा गया है कि जिन कर्मचारियों ने 15 अक्टूबर तक टीके की कम से कम पहली खुराक नहीं ली है उन्हें 16 अक्टूबर से तब तक उनके कार्यालय/स्वास्थ्य देखभाल संस्थान/शैक्षणिक संस्थान आने नहीं दिया जाएगा जब तक कि वे टीके की पहली खुराक नहीं लेते।

दिल्ली के मुख्य सचिव विजय देव द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि केंद्र सरकार दिल्ली में काम कर रहे अपने कर्मचारियों के संबंध में इसी तरह के दिशा निर्देश जारी करने पर विचार कर सकती है।

टीकाकरण प्रमाणपत्र का होगा सत्यापन

आदेश के अनुसार, संबंधित विभागों के प्रमुख आरोग्य सेतु ऐप या टीकाकरण प्रमाणपत्र के जरिए टीके की खुराक लेने वाले कर्मचारियों का सत्यापन करेंगे।

बता दें कि दिल्ली की आबादी लगभग 2 करोड़ है, जिसमें से 1.5 करोड़ 18 वर्ष से अधिक आयु के हैं और कोविड टीकाकरण के पात्र हैं। दिल्ली में अब तक एक करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की कम से कम एक डोज़ दी जा चुकी है। अच्छी बात ये है कि लंबे वक्त से दिल्ली में कोरोना के बड़ी संख्या में नए मामले सामने नहीं आ रहे हैं।

 

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