अपहरण और हत्या के मामले में दोषी को मृत्युदंड

अपहरण और हत्या के मामले में दोषी को मृत्युदंड

635 0

जौनपुर जिले की एक अदालत ने 11 साल की बच्ची के अपहरण और हत्या के मामले में दोषी करार दिए गए एक व्यक्ति को फांसी की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार जौनपुर के थाना क्षेत्र में एक गांव के रहने वाले कोलई ने पिछले साल आठ अगस्त को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि बाल गोविंद ने उसकी 11 साल की बेटी का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी।

भदोही : भाजपा विधायक को फोन पर मिली जान से मारने की धमकी

महिलाओं के विरुद्ध हो रहे अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देश के मुताबिक कार्वाई करते हुए जौनपुर पुलिस प्रशासन ने मामले को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर चिह्नित किया और तत्परता से कार्रवाई ई की, जिसके परिणामस्वरूप जांच महज सात महीने के अंदर पूरी कर ली गई।   विशेष पॉक्सो अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सोमवार को आरोपी बाल गोविंद को अपहरण और हत्या का दोषी मानते हुए मृत्युदंड और 10 हजार  रुपये का जुर्माना  की सजा दी।

Related Post

Ayushman Bharat Digital Mission

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में उप्र पूरे देश में अव्वल, मिलेगा सम्मान

Posted by - September 21, 2023 0
लखनऊ। प्रदेश की जनता को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ पहुंचाने के लिहाज से उत्तर प्रदेश देश में अन्य राज्यों…