GST

जीएसटी रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन बढ़ी, कारोबारियों को राहत

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नई दिल्ली। देशभर में जीएसटी रिटर्न फाइल करने वाले कारोबारियों के लिए गुरुवार को बड़ी राहत की खबर आई है। सरकार ने जीएसटी रिटर्न फाइल करने की तारीख 31 दिसंबर 2019 तक बढ़ा दिया है।

जीएसटी रिटर्न फाइल करने की तारीख बढ़ाकर 31 दिसंबर

सरकार ने वित्त वर्ष 2017-18 के लिए जीएसटी रिटर्न फाइल करने की तारीख बढ़ाकर 31 दिसंबर 2019 कर दी है। वहीं, वित्त वर्ष 2018-19 के लिए यह तारीख बढ़ाकर 31 मार्च 2020 कर दी गई है। इसके साथ ही सरकार ने जीएसटी रिटर्न फाइल करने की पूरी प्रक्रिया को भी आसान कर दिया है। जानकारी के मुताबिक, इस फॉर्म में कई फील्ड को वै​कल्पिक कर दिया गया है।

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वित्त वर्ष 2017-18 के लिए GSTR-9 और GSTR-9C को अब 31 दिसंबर 2019 तक भरा जा सकता है

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, वित्त वर्ष 2017-18 के लिए GSTR-9 और GSTR-9C को अब 31 दिसंबर 2019 तक भरा जा सकता है। बता दें कि GSTR-9 सालाना रिटर्न फॉर्म और GSTR-9C रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट होता है। इसके साथ ही सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए इस तारीख को बढ़ाकर 31 मार्च 2019 कर दिया है। इसके पहले वित्त वर्ष 2017-18 के GSTR-9 और GSTR-9C भरने की अंतिम तारीख 30 नवंबर थी। वित्त वर्ष 2018-19 के लिए यह तारीख 31 दिसंबर थी।

CBCI ने नोटिफिकेशन जारी कर दी जानकारी

सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स ने इस संबंध में एक गुरुवार को एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि टैक्सपेयर्स को इनपुट, इनपुट सर्विस, और कैपिटल गुड्स पर अलग-अलग इनपुट टैक्स क्रेडिट जमा करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा व इनपुट पर HSN लेवल की जानकारी देने की जरूरत नहीं है।

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