चारा घोटाला मामला: लालू पर फिर कसने वाला है कानूनी शिकंजा

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चारा घोटाले मामले में राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू यादव पर एक बार फिर से कानूनी शिकंजा कसने वाला है। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसके शशि की बेंच ने लालू प्रसाद यादव समेत 77 आरोपियों की ओर से दायर अर्जी खारिज कर दी है। अर्जी में कहा गया था कि फिजिकल कोर्ट के खुलने तक सुनवाई टाल देनी चाहिए। न्यायाधीश ने कहा कि अब 13 अगस्त से इस मामले की सुनवाई डे-टू-डे के आधार पर होगी।

बता दें कि लालू प्रसाद यादव के वकील ने मामले की सुनवाई फिजिकल माध्यम से हो, इसको लेकर  याचिका दायर किया था। आरोपियों ने याचिका में कहा था कि वर्चुअल मोड में सही तरीके से सुनवाई नहीं हो पाती है इसलिए फिजिकल कोर्ट के खुलने तक सुनवाई टाल देनी चाहिए।

बता दें कि लालू प्रसाद यादव के वकील ने मामले की सुनवाई फिजिकल माध्यम से हो, इसको लेकर  याचिका दायर किया था, वहीं सीबीआई ने भी इसके विरोध में रिज्वाइंडर दायर किया था। अदालत ने दोनों पक्षों के सुनने के बाद लालू प्रसाद यादव के वकील की याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा मामले में बहस के लिए दोनों विकल्प खुले हैं। जो लोग वर्चुअल मोड पर बहस करना चाहते हैं वे  वे लोग अदालत के आदेश पर दस्तावेज देख ले और बहस करें। वहीं जो फिजिकल माध्यम से करना चाहते हैं वे फिजिकल से करें, लेकिन इस बहस के दौरान केवल पांच लोग मौजूद रहेंगे।

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लालू सहित 77 आरोपियों ने इस मामले में गुहार लगाई थी कि सुनवाई फिजिकल कोर्ट शुरू होने तक टाल दी जाए, इसमें ज्यादा आरोपी है और अभी कोरोना का खतरा है। आरोपियों ने याचिका में कहा था कि वर्चुअल मोड में सही तरीके से सुनवाई नहीं हो पाती है इसलिए कोरोना के खत्म होने और फिजिकल कोर्ट के खुलने तक सुनवाई टाल देनी चाहिए।

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