CM Dhami

धामी सरकार का देश के सबसे कठोर ‘दंगारोधी’ कानून पर मंत्रिमंडल की मुहर

165 0

देहरादून। देवभूमि में धामी सरकार (Dhami Government) कड़े और बड़े फैसलों से नित नई इबारत लिख रही है। ‘दंगारोधी’ यानी दंगे के दौरान होने वाले संपूर्ण नुकसान की भरपाई को देश के सबसे कठोर (अध्यादेश) कानून को मंजूरी दे दी है। इस कानून के तहत अब निजी और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर दंगाइयों से क्षति की पूरी वसूली की जाएगी। इसके अलावा 8 लाख तक का बड़ा जुर्माना और दंगा नियंत्रण में सरकारी अमले और अन्य कार्य पर आने वाले खर्चे की भरपाई भी की जाएगी। आज मंत्रिमंडल ने इस कानून को मंजूरी देकर राज्यपाल की स्वीकृति को भेज दिया है।

देश का सबसे बड़ा नकलरोधी कानून लागू करने तथा समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक को मंजूरी देने के बाद आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट (Dhami Cabinet) ने दंगा रोकने, दंगाइयों से निपटने को उत्तराखंड लोक (सरकारी) और निजी संपत्ति क्षति वसूली (अध्यादेश) कानून 2024 पर मुहर लगा दी है। इस कानून से राज्य में दंगा, फसाद, हड़ताल, बंद जैसे उपद्रव और अशांति के दौरान निजी और लोक संपत्ति को क्षति पहुंचाने वाले अब बच नहीं पाएंगे। कानून के मुताबिक क्षति पर संपत्ति के नुकसान की वसूली के साथ कड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी। खासकर सरकारी, निजी संपत्ति के नुकसान की भरपाई के अलावा दंगे के दौरान किसी के अंग-भंग करने पर भी इलाज का पूरा खर्चा दंगाई से वसूला जाएगा।

इसके अलावा दंगा नियंत्रण को पुलिस, प्रशासन या अन्य एजेंसियों पर दंगे के दौरान होने वाले पूरे खर्चे की वसूली भी की जाएगी। सरकार ने अन्य सजा और कार्रवाई के साथ दंगाइयों पर इस कानून से 8 लाख तक का जुर्माना लगाने का भी निर्णय लिया है। दंगाइयों से सख्ती से निपटने को सरकार ने विधिवत दावा अधिकरण (क्लेम ट्रिब्यूनल) गठित करने को भी मंजूरी दे दी है। ताकि कानून लागू होते ही अधिकरण के माध्यम से दंगाइयों पर कड़ी नकेल कसी जा सके।

क्लेम ट्रिब्यूनल को कार्रवाई के अधिकार-

सरकार ने दंगाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने पर उत्तराखंड लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश 2024 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए सरकार ने विधिवत दावा अधिकरण (क्लेम ट्रिब्यूनल) को भी मंजूरी दे दी है। इसी ट्रिब्यूनल के तहत दंगाइयों और उनके परिजनों , संपत्ति आदि से नुकसान की भरपाई की जाएगी। इसके लिए एडीएम श्रेणी के अधिकारी को दावा आयुक्त की जिम्मेदारी दी गई है। जबकि दावा अधिकरण में रिटायर्ड जज के अलावा अन्य सदस्यों को शामिल किया गया है।

संविधान में दी गई यह व्यवस्था-

सरकार ने कैबिनेट में इस कानून को मंजूरी के बाद राज्यपाल की स्वीकृति को भेज दिया है। चूंकि वर्तमान में राज्य विधानमंडल सत्र नहीं चल रहा है, ऐसे में भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर राज्यपाल को इस कानून को राज्य में लागू करने के अधिकार प्राप्त हैं। राज्यपाल की मंजूरी के बाद राज्य में धामी सरकार का तीसरा बड़ा निर्णय और कानून ‘उत्तराखंड लोक तथा निजी संपत्ति वसूली अध्यादेश 2024’ राज्य में लागू हो जाएगा।

धामी सरकार: रोजगार मेलों में साढ़े तीन हजार से अधिक युवाओं को मिला रोजगार

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (CM Dhami) का कहना है कि देवभूमि में कानून व्यवस्था और स्वरूप को बिगाड़ने की किसी को भी छूट नहीं है। कानून तोड़ने वालों को कड़ी सजा दी जाएगी। हमने दंगाइयों से निपटने को सख्त कानून को मंजूरी दे दी है। दंगाइयों को सजा भी दी जाएगी और नुकसान की पूरी भरपाई कराई जाएगी। इस कानून का राज्य में कड़ाई से पालन कराया जाएगा।

Related Post

Uttarkashi Tunnel Rescue

सुरंग से सकुशल बाहर आए सभी 41 मजदूर, सीएम धामी ने जाना हालचाल

Posted by - November 28, 2023 0
सिलक्यारा/देहरादून। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग (Uttarakhand Tunnel Rescue) में गत 12 नवंबर सुबह से फंसे 41…
cm dhami

एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने सीएम धामी से की भेंट

Posted by - November 12, 2022 0
देहारादून। मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी (CM Dhami) से शनिवार को मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय में फिल्म अभिनेता  नवाज़ुद्दीन सिद्दिकी (Nawazuddin Siddiqui)…
CM Vishnudev Sai

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री साय ने केन्द्रीय बजट काे सराहा, कहा बजट में हर वर्ग का रखा ख्याल

Posted by - July 23, 2024 0
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय (CM Vishnudev Sai) ने केंद्रीय बजट (Union Budget) पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री…