सलमान खान

काला हिरण शिकार केस : सलमान खान को कोर्ट से राहत, अगली सुनवाई 19 दिसंबर को

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नई दिल्ली। साल 1998 में जोधपुर में काले हिरण के शिकार मामले में जोधपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सलमान खान को पेशी से राहत दे दी है। शुक्रवार को जिला व सेशन जिला जज चंद्र कुमार सोनगरा की कोर्ट में सुनवाई हुई। सलमान खान ने शुक्रवार को जोधपुर आने में असमर्थता जताई थी। इसके बाद अब जोधपुर जिला अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 19 दिसंबर का समय तय किया है। यह मामला तब का है, जब सलमान खान हम साथ साथ है फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में जोधपुर में मौजूद थे।

सलमान खान के वकील की ओर से पेश की गई 205/1 सीआरपीसी की अर्जी में उनके फिल्मों की शूटिंग में बिजी होने का हवाला दिया गया है। शुक्रवार को सलमान खान का मामला वाद सूची में क्रम संख्या 1 और 2 पर दर्ज था। काला हिरण शिकार मामले में सीजेएम ग्रामीण कोर्ट ने सलमान खान को पांच साल की सजा सुनाई थी। उसके बाद सलमान की ओर से पेश की गई अपील पर शुक्रवार को जिला व सेशन जिला जज कोर्ट में सुनवाई हुई है।

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सलमान खान को कोर्ट ने किया था तलब

उल्लेखनीय है कि डीजे ग्रामीण कोर्ट ने पिछली सुनवाई में सलमान के वकील से कहा था कि लंबे समय से सलमान हाजिरी माफी ले रहे हैं। अगली पेशी के दौरान उन्हें पेश होने के लिए कहें। सलमान के वकील निशांत बोड़ा ने चार जुलाई को हुई सुनवाई के दौरान भी सलमान के नहीं पहुंचने पर उनकी ओर से कोर्ट में हाजिरी माफी पेश की थी।

जानें क्या है पूरा मामला?

सूरज बड़जात्या की फिल्म ‘हम साथ साथ हैं’ की शूटिंग के दौरान वर्ष 1998 में सलमान खान और सह कलाकारों पर कांकाणी गांव में काले हिरण के शिकार का आरोप लगा था। इसमें सलमान को दोषी मानते हुए सीजेएम देवकुमार खत्री की कोर्ट ने उन्हें पांच साल की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने इस मामले में सैफ अली खान, नीलम, तब्बू, सोनाली और दुष्यंत सिंह को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था।

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