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UP के 5 जिलों में लॉकडाउन, हाई कोर्ट का आदेश

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लखनऊ। कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को 26 अप्रैल तक पांच कोरोना प्रभावित शहरों में लॉकडाउन (Allahabad high court ordered to impose lockdown in five districts of up) लगाने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने वाराणसी, कानपुर नगर, प्रयागराज, लखनऊ और गोरखपुर में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया है।

कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को 26 अप्रैल तक पांच कोरोना प्रभावित शहरों में लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने वाराणसी, कानपुर नगर, प्रयागराज, लखनऊ और गोरखपुर में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया है।

यह सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। कोर्ट ने यूपी के मुख्य सचिव को खुद निगरानी करने के लिए निर्देश दिए हैं. कोर्ट की तरफ से दिया गया यह आदेश आज रात से लागू होगा। इस दौरान इन शहरों में जरूरी सेवाओं वाली दुकानों को छोड़कर कोई भी दुकान, होटल, ऑफिस और  सार्वजनिक स्थल नहीं खुलेंगे। मंदिरों में पूजा और आयोजनों पर भी रोक है। कोर्ट ने यूपी सरकार को सख्त निर्देश दिए हैं।

कोर्ट की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक जारी आदेश के तहत प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर नगर और गोरखपुर में आर्थिक संस्थानों, मेडिकल और हेल्थ सर्विस, इंडस्ट्रियल और वैज्ञानिक संस्थानों और जरूरी सेवाओं वाले संस्थानों को छोड़कर सभी चीजें बंद रहेंगी। सभी शॉपिंग मॉल्स और कॉम्पलेक्स 26 अप्रैल तक बंद रहेंगे। सभी ग्रॉसरी शॉप और अन्य कमर्शियल दुकानें जिनपर तीन से अधिक लोग काम करते हैं वो बंद रहेंगी। होटल रेस्त्रां और खाने पीने की सामान वाले ठेले भी 26 अप्रैल तक बंद रहेंगे।

प्रदेश के सभी शिक्षण और अन्य संस्थान भी 26 अप्रैल तक बंद रहेंगे। यह आदेश टीचर, इंस्ट्रक्टर और अन्य स्टाफ के लिए भी लागू है। किसी  भी सामाजिक फंक्शन और आयोजन को 26 अप्रैल तक अनुमित नहीं है जो शादियां पहले से तय हैं उन्हें  संबंधित जिले के जिलाधिकारियों से अनुमति लेनी होगी। यहां केवल 25 लोगों के ही आने की अनुमित होगी।

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