Yogi

सपा विधायक की जमानत याचिका खारिज, सीएम योगी को दी थी धमकी

390 0

लखनऊ: समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के विधायक शाजिल इस्लाम (Shajil Islam) की अग्रिम जमानत याचिका को जिला अदालत ने शुक्रवार को खारिज कर दी है। शाजिल इस्लाम पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) को कथित रूप से धमकी देने और उनके खिलाफ भड़काऊ बयान देने का मामला दर्ज किया गया है। जिला अदालत के वकील एसके पाठक ने कहा कि भोजीपुरा से सपा विधायक इस्लाम ने अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को राजनीतिक साजिश बताते हुए जिला सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी।

पाठक ने कहा, “अदालत ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।” 1 अप्रैल को विजयी सपा विधायकों को सम्मानित करने के लिए एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कथित रूप से धमकी देने और उनके खिलाफ भड़काऊ बयान देने के लिए इस्लाम और कुछ अन्य सपा पार्टी के नेताओं पर मामला दर्ज किया गया था।

समारोह का आयोजन सपा जिला उपाध्यक्ष संजीव कुमार सक्सेना ने किया। बरेली के बारादरी पुलिस स्टेशन में धारा 504 (शांति भंग), 506 (धमकी देना) और 153 ए (दंगा भड़काने के इरादे से भड़काऊ बयान देना) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस शिकायत में कहा गया है कि इस्लाम ने समारोह में अपनी पार्टी के समर्थकों से कहा कि “अगर उनके (आदित्यनाथ के) मुंह से आवाज निकलेगी, तो हमारी (सपा की) बंदूकें धुआं नहीं बल्कि गोलियों का उत्सर्जन करेंगी”।

कॅप्री ग्लोबल 50 में भारत में काम कर रही 50 कंपनियों की रैंकिंग

हालांकि, भोजीपुरा विधायक ने उस वीडियो क्लिप की सत्यता पर सवाल उठाया है जिसके आधार पर पुलिस शिकायत दर्ज की गई थी, यह कहते हुए कि समाचार चैनल ने उनके बयान से छेड़छाड़ की थी। कथित बयान के कुछ दिनों बाद, बरेली विकास प्राधिकरण ने विधायक के एक पेट्रोल पंप को बुलडोजर कर दिया था, जो कथित रूप से स्वीकृत नक्शे के अनुसार नहीं बनाया गया था और उसका लाइसेंस रद्द कर दिया था।

हाफिज सईद को 31 साल जेल की सुनाई गई सजा

Related Post

AK Sharma

22 वर्षों से जलभराव की समस्या से राहत मिलने पर लोगों ने नगर विकास मंत्री को कहा धन्यवाद

Posted by - September 11, 2023 0
लखनऊ। प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए0के0 शर्मा (AK Sharma)  ने जानकीपुरम विस्तार के लोगों को जल भराव…