lucknow nagar nigam

घरों पर लगने वाली होर्डिंग पर भी देना होगा टैक्स

1108 0

लखनऊ।  नगर निगम का होर्डिंग के लिए प्रचार अनुज्ञा शुल्क अधिनियम 2021 लागू हो गया है। फरवरी माह से लागू हुए इस अधिनियम के तहत विज्ञापन की दरें भी निर्धारित की गई हैं। इसके तहत अब घरों पर भी लगने वाले होर्डिंग से नगर निगम शुल्क वसूली करेगा। इसके साथ ही शहर में लगने वाली अवैध होर्डिंग से जुर्माना भी वसूला जाएगा।

सैफई में मंदिर बनाएं अखिलेश, हम देंगे चंदा- BJP MP साक्षी महाराज

नगर निगम में अभी तक घरों पर लगने वाली होल्डिंग (hoardings on homes) से शुल्क वसूलने का अधिकार नहीं था। पर प्रचार अनुज्ञा शुल्क अधिनियम-2021 के फरवरी माह में लागू हो जाने के बाद से लखनऊ नगर निगम को आप घरों पर भी लगने वाली होर्डिंग से शुल्क वसूलने का अधिकार मिल गया है। ऐसे में लखनऊ नगर निगम राजधानी के सभी ऐसे घरों को चिन्हित कर रहा है जहां पर व्यवसायिक होर्डिंग लगाई जाती हैं।

1 जुलाई 2017 से जुड़ा जीएसटी टैक्स

नगर निगम के मुख्य कर निर्धारण अधिकारी अशोक कुमार सिंह का कहना है कि 1 जुलाई 2017 से राजधानी में लगने वाली होर्डिंग में जीएसटी टैक्स भी जोड़ा गया, जिसके बाद से विज्ञापन की दरें भी बढ़ाई गईं और प्राइवेट भवनों से भी टैक्स वसूलने का अधिकार मिला।

‘भेजी जा रही है नोटिस’

नगर निगम के मुख्य कर निर्धारण अधिकारी अशोक कुमार सिंह का कहना है कि जिन भवनों पर व्यवसायिक होर्डिंग लगाई गई है। इन सभी भवन के स्वामियों को नगर निगम की तरफ से नोटिस भेजा जा रहा है और घरों पर लगने वाली शूटिंग से टैक्स भी लिया जाएगा। टैक्स नहीं जमा करने वाले भवन स्वामियों पर जुर्माना भी लगाया जाएगा।

राजनीतिक होर्डिंग से शुल्क लेने का नहीं है प्रावधान

नगर निगम के मुख्य कर निर्धारण अधिकारी अशोक कुमार सिंह का कहना है कि ‘व्यवसायिक होर्डिंग से भले ही लखनऊ नगर निगम शुल्क वसूलता है, पर राजनीतिक दलों की लगने वाली होर्डिंग से शुल्क वसूलने का कोई भी प्रावधान नहीं है। ऐसे में राजनीतिक दलों के कार्यक्रम समाप्त होने के बाद ऐसे सभी होर्डिंग को लखनऊ नगर निगम की टीम साफ करती हैं’।

सभी जोनल अधिकारियों को दिया गया निर्देश

नगर निगम के मुख्य कर निर्धारण अधिकारी अशोक कुमार सिंह ने बताया कि नगर निगम ने सभी आठों जोनों के जोनल अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में लगने वाली व्यवसायिक हार्डिंग पर नजर रखने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही इन सभी भू स्वामियों को नोटिस भेजने का भी निर्देश दिया है, जिससे ये लोग शुल्क जमा करें और नगर निगम की आय में वृद्धि हो सके।

बताते चलें कि नगर निगम के कानून में अभी तक घरों पर लगने वाली व्यवसायिक होर्डिंग से शुल्क वसूलने का अधिकार नहीं था लेकिन नए नियम के तहत नगर निगम को यह अधिकार मिल गया है। ऐसे में लखनऊ नगर निगम इन सभी भवनों से शुल्क की वसूली करेगा और निश्चित रूप से इससे लखनऊ नगर निगम की आय में भी वृद्धि होगी।

Related Post

cm yogi

वैश्विक उद्योग जगत के लिए उत्तर प्रदेश में बड़ी संभावनाएं: सीएम योगी

Posted by - January 23, 2023 0
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi) से सोमवार को उनके सरकारी आवास पर भारत में जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन…
CM Yogi

मुख्यमंत्री योगी की स्वास्थ्य रणनीति के चलते दुरुस्त हुई प्रदेश की सेहत

Posted by - September 20, 2022 0
लखनऊ। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ (CM Yogi) ने मंगलवार को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव…
Crowd of people gathered in CM Yogi's road show

‘भक्त हनुमान’ की जयंती पर ‘श्रीराम’ के पक्ष में निकला योगी का रोड शो

Posted by - April 23, 2024 0
मेरठ : मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्रीराम के भक्त हनुमान की आज जयंती है। अयोध्या में भगवान श्रीराम को 500 वर्ष बाद…
cm yogi

विकास का कोई विकल्प नहीं, पांच साल में बदलते और नए गोरखपुर को सबने देखा : सीएम योगी

Posted by - December 29, 2021 0
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi) ने कहा है कि विकास का कोई विकल्प नहीं होता है। पांच साल में बदलते…
Chandrashekhar Upadhyay

‘नीरज चौरसिया’ को जानते हैं भागवत, नरैण व चम्पत दादू?: चंद्रशेखर उपाध्याय

Posted by - January 14, 2024 0
लखनऊ। 22अक्टूबर 1990, मथुरा गोवर्धन मार्ग पर स्थित एक विद्यालय के छात्रावास में अर्द्ध-रात्रि डॉ. चन्द्रभान गुप्ता (भारतीय जनता पार्टी…