यूपी में दूसरे राज्यों से आनें वाले लोगो के लिए दिशा निर्देश जारी

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रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आलाधिकारियों के साथ बैठक की और इस दौरान दूसरे राज्यों से यूपी आने वाले लोगों के लिए खास निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि जिन राज्यों में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 3 प्रतिशत से ज्यादा है, उन राज्यों से यूपी में प्रवेश करने वाले लोगों को अपने साथ कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा. इस निगेटिव रिपोर्ट को दिखाने के बाद ही ऐसे लोगों को यूपी में प्रवेश मिल पाएगा।

सीएम योगी ने निर्देश देते हुए कहा कि यूपी से बाहर के राज्यों से आनेवाले यात्रियों की ओर से लाई गई कोरोना रिपोर्ट 4 दिन से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए, अन्यथा वह मान्य नहीं की जाएगी और इसके अलावा उन्होंने कहा कि बीते दिनों में कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज का लाभ ले चुके यात्रियों को यूपी में दाखिल होने के दौरान छूट दी जा सकेगी।

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आला अफसरों को निर्देश देते हुए कहा कि कोरोना से बचाव के लिए आज जारी किए गए निर्देशों को सभी प्रकार के साधनों पर लागू किया जाना चाहिे्। चाहे वो सड़क मार्ग हो, रेलवे मार्ग हो या वायु मार्ग हो। किसी भी यातायात से यूपी में दाखिल होने वाले सभी यात्रियों पर यह नियम लागू होगा. साथ ही उन्होंने कहा कि कोविड के अधिक पॉजिटिविटी दर वाले राज्यों से यूपी आने वाले यात्रियों की कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग कराई जाएगी।

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