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बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में दोषी आतंकी आरिज खान को फांसी की सजा

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नई दिल्ली। बाटला हाउस एनकाउंटर (Batla House Encounter) मामले में दोषी करार आतंकी आरिज खान (Terrorist Ariz Khan) को सोमवार शाम चार बजे सजा सुना दी गई है। दिल्ली स्थित साकेत कोर्ट में सजा सुनाई गई है। जानकारी के मुताबिक, सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि दोषी खतरनाक हथियार रखे हुए था। उसने उसी से ड्यूटी निभाते हुए पुलिस वालों पर गोली चलाई थी, जिसकी वजह से इंस्पेक्टर मोहनचंद शर्मा की मौत हो गई थी। सरकारी वकील ने दोषी आरिज खान को फांसी की सजा देने की कोर्ट से मांग की है।
बीते 9 मार्च को दिल्ली की अदालत ने बाटला हाउस एनकाउंटर के आरोपी आरिज खान (Terrorist Ariz Khan) को आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी करार दिया था। मुठभेड़ के दौरान आरिज ने ही इंस्पेक्टर के ऊपर गोली चलाई थी।
सरकारी वकील के मुताबिक, मर्डर और पुलिस वाले का मर्डर में फर्क होता है। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने एक फैसले में मानी है। दोषी सिर्फ दिल्ली में ही नही बल्कि जयपुर, अहमदाबाद और यूपी में धमाके करने में शामिल रहा है जिसमें काफी बेगुनाहों की जान गई थी। वहीं, बचाव पक्ष के वकील ने फांसी की सजा न दी जाने की मांग की थी। उसका कहना है कि उस वक्त आरिज की उम्र 24 साल थी। ऐसे में उसकी उम्र को देखेते हुए नरमी बरती जाए।

कई बम धमाकों का आरोपी है आरिज

बता दें कि 9 मार्च को कोर्ट ने आरोपी आरिज खान  (Terrorist Ariz Khan) को आईपीसी 186, 333, 353, 302, 307, 174a के तहत दोषी करार देते हुए कहा था कि इसकी सजा पर 15 मार्च को बहस होगी।
आपको बता दें कि आरिज को फरवरी 2018 में स्पेशल सेल ने नेपाल से गिरफ्तार किया था। आरिज पर भारत में कई जगहों पर बम धमाके के आरोप हैं, जिनमें 165 लोग मारे गए हैं।
हालांकि आरोप है कि धमाकों के बाद आरिज नेपाल भाग गया था और फर्जी पासपोर्ट पर सलीम के नाम से छुपा हुआ था।  दरअसल इस एनकाउंटर की कहानी 13 सितंबर 2008 को दिल्ली के करोल बाग, कनॉट प्लेस, इंडिया गेट और ग्रेटर कैलाश में हुए सीरियल बम ब्लास्ट से शुरू होती है।

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