लखनऊ में धारा-144 लागू

20 मार्च तक जनपद लखनऊ में धारा-144  रहेगी लागू

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लखनऊ। संयुक्त पुलिस आयुक्त, कानून एवं व्यवस्था नवीन अरोरा ने बताया कि द0प्र0सं0 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जन-जीवन एवं निजी सम्पत्ति की हानि, दंगा, बलवा के निवारण के उद्देश्य से प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किये हैं।

धारा 144 के अन्तर्गत  आदेश के किसी अंश का उल्लंघन करना भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध

आगामी दिनों में प्रस्तावित होली पर्व व मो0 हजरत अली के जन्म दिवस एवं कतिपय संगठनों द्वारा किये नागरिकता संशोधन अधिनियम-2019 के विरोध के दृष्टिगत शांति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है। इसके अतिरिक्त जनपद लखनऊ साम्प्रदायिक दृष्टि से अति सम्वेदनशील है। जपनद के विभिन्न मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में कतिपय असामाजिक, जातिवादी, साम्प्रदायिक व शरारती तत्व उपद्रव एवं हिंसात्मक कार्यवाही करके लोक परिशान्ति एवं कानून व्यवस्था भंग करने का प्रयास कर सकते है असमाजिक तत्वो द्वारा व्यवस्था भंग की जा सकती है जिससे कटुता बढ़ाने व लोक प्रशान्ति विक्षुब्ध होनें की प्रबल आशंका है।

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नवीन अरोरा ने बताया कि छह मार्च से 20 मार्च 2020 तक प्रभावी होगी

नवीन अरोरा ने बताया कि उक्त कारणों से लोक प्रशान्ति एवं जनजीवन सामान्य बनाये रखने के घोषित आयोजनों के कारण उत्पन्न होने वाले तनाव को कम करने, जन एवं जन सम्पत्ति की तथा लोक प्रशान्ति भंग होने से रोकने के उद्देश्य से एवं त्वरित निदान हेतु निषेधाज्ञा लागू किया जाना अपरिहार्य हो गया है और इस निषेधाज्ञा के लागू होने से यह सम्भाव्य है कि जनजीवन बाधित होने एवं लोक प्रशान्ति विक्षुब्ध होने का निवारण हो जायेगा। उन्होंने बताया कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जन जीवन एवं निजी/लोक सम्पत्ति की हानि एवं दंगा, बलवा के निवारण के उद्देश्य से ऐसा करना आवश्यक समझते हुए प्रतिबन्धात्मक आदेश पारित किये है। उन्होंने बताया कि यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा। जो कि छह मार्च से 20 मार्च 2020 तक प्रभावी होगी। उन्होंने बताया कि इस आदेश अथवा आदेश के किसी अंश का उल्लंघन करना भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।

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