कोरोना पर फैलाई अफवाह तो होगी जेल

कोरोना को लेकर फैलाई अफवाह, तो जाना पड़ सकता है जेल

884 0

नई दिल्ली। कोरोना वायरस ‘कोविड 19’ के बारे में अफवाहें फैलाने या झूठ बोलकर लॉकडाउन में राहत लेने वालों को जेल की हवा खानी पड़ सकती है।

आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60 और भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई होगी

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को कोरोना और लॉकडाउन के बारे में नये दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इनमें बताया गया है कि दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60 और भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई होगी। खास बात यह है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई होने पर किसी अदालत में मामले का संज्ञान भी नहीं लिया जायेगा।

अगले आदेश तक आईपीएल रद्द, टूर्नामेंट के लिए आगामी दो माह बेहद जरूरी: सौरभ गांगुली

अफवाहें फैलाकर लोगों को पैनिक करने वालों को एक साल का कारावास या जुर्माना हो सकता है। इसमें सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाहें फैलाना भी शामिल है।

Related Post

CM Dhami

पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है: मुख्यमंत्री

Posted by - December 11, 2025 0
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (CM Dhami) से मुख्यमंत्री आवास में घनसाली स्वास्थ्य जन संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल ने आज मुलाकात…

दुनियाभर में डाउन हुई इंस्टाग्राम ऐप, भारत में सबसे ज्यादा यूजर्स प्रभावित

Posted by - September 2, 2021 0
फोटो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में डाउन हो गई है और यूजर्स इसकी सेवाएं ऐक्सेस नहीं कर…
CM Dhami

प्रत्येक जनपद में वन्यजीव नसबन्दी केन्द्र की होगी स्थापना : मुख्यमंत्री धामी

Posted by - December 20, 2025 0
राज्य में मानव वन्य जीव संघर्ष के मामलों को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (CM Dhami) ने…