Site icon

कोरोना को लेकर फैलाई अफवाह, तो जाना पड़ सकता है जेल

कोरोना पर फैलाई अफवाह तो होगी जेल

कोरोना पर फैलाई अफवाह तो होगी जेल

नई दिल्ली। कोरोना वायरस ‘कोविड 19’ के बारे में अफवाहें फैलाने या झूठ बोलकर लॉकडाउन में राहत लेने वालों को जेल की हवा खानी पड़ सकती है।

आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60 और भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई होगी

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को कोरोना और लॉकडाउन के बारे में नये दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इनमें बताया गया है कि दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60 और भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई होगी। खास बात यह है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई होने पर किसी अदालत में मामले का संज्ञान भी नहीं लिया जायेगा।

अगले आदेश तक आईपीएल रद्द, टूर्नामेंट के लिए आगामी दो माह बेहद जरूरी: सौरभ गांगुली

अफवाहें फैलाकर लोगों को पैनिक करने वालों को एक साल का कारावास या जुर्माना हो सकता है। इसमें सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाहें फैलाना भी शामिल है।

Exit mobile version