कोरोना पर फैलाई अफवाह तो होगी जेल

कोरोना को लेकर फैलाई अफवाह, तो जाना पड़ सकता है जेल

853 0

नई दिल्ली। कोरोना वायरस ‘कोविड 19’ के बारे में अफवाहें फैलाने या झूठ बोलकर लॉकडाउन में राहत लेने वालों को जेल की हवा खानी पड़ सकती है।

आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60 और भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई होगी

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को कोरोना और लॉकडाउन के बारे में नये दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इनमें बताया गया है कि दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60 और भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई होगी। खास बात यह है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई होने पर किसी अदालत में मामले का संज्ञान भी नहीं लिया जायेगा।

अगले आदेश तक आईपीएल रद्द, टूर्नामेंट के लिए आगामी दो माह बेहद जरूरी: सौरभ गांगुली

अफवाहें फैलाकर लोगों को पैनिक करने वालों को एक साल का कारावास या जुर्माना हो सकता है। इसमें सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाहें फैलाना भी शामिल है।

Related Post

CM Dhami

शहीदों के सपनों के अनुरूप राज्य का चहुंमुखी विकास हमारा लक्ष्य: सीएम धामी

Posted by - September 1, 2023 0
देहारादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (CM Dhami)  ने कहा कि वे स्वयं एक राज्य आंदोलनकारी होने के नाते आंदोलनकारियों के…
उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता का अंतिम संस्कार

आश्वासन पर उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता का परिवार माना, गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार

Posted by - December 8, 2019 0
उन्नाव। उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता को तनाव के माहौल और भारी संख्या में तैनात पुलिस बल के बीच रविवार दोपहर को…