Google Pay

आरबीआई से दिल्ली हाईकोर्ट से मांगा जवाब, बिना मंजूरी कैसे चल रहा है Google Pay

741 0

डेक डेस्क। दिल्ली उच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिजिटल पेमेंट ऐप गूगल पे को लेकर सवाल पूछा है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस मामले में नवाई करते हुए RBI और Google india से जवाब मांगा है कि बिना मंजूरी भारत में गूगल पे ऐप कैसे चल रहा है।

ये भी पढ़ें :-टिक टॉक के खिलाफ शिकायत पर जानें कब सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई 

आपको बता दें अदालत ने RBI और Google india को इस संबंध में नोटिस भी जारी किया और अभिजीत मिश्रा से जवाब मांगा है। बता दें कि 20 मार्च को जारी RBI की अधिकृत ‘भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों’ की सूची में गूगल पे का नाम नहीं है। इस लिस्ट के सामने आने के बाद से ही बवाल मचा है।

ये भी पढ़ें :-उच्चतम न्यायालय ने टिक टॉक ऐप पर प्रतिबंध की तत्काल सुनवाई से किया इनकार 

जानकारी के मुताबिक याचिका में कहा गया है कि गूगल पे पेमेंट के अधिनियमों का उल्लंघन कर रहा है और अवैध रूप से भारत में इसका इस्तेमाल हो रहा है। याचिका में कहा गया है कि गूगल पे को बैंक से कोई वैध प्रमाण पत्र नहीं मिला है। मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायमूर्ति ए जे भंभानी की पीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए आरबीआई से यह प्रश्न पूछा है।

Related Post

मायावती

यूपी पुलिस की कार्रवाई शर्मनाक, निर्दोषों को तुरंत रिहा करे सरकार: मायावती

Posted by - January 5, 2020 0
लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने एक बार फिर से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला है।…
स्मृति ईरानी

डिग्री विवाद पर बोलीं स्मृति – ‘अमेठी में कांग्रेस को और मुश्किल होगी’

Posted by - April 12, 2019 0
अमेठी। बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी के डिग्री विवाद पर कांग्रेस के हमले के बाद केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस पर पलटवार…