Supreame Court

महिला अफसरों के स्थायी कमीशन पर बोली सुप्रीम कोर्ट – सेना के मानकों की नहीं हो सकती समीक्षा

2907 0
नई दिल्ली । भारतीय सेना (Indian Army) में महिला अफसरों को स्‍थायी कमीशन देने संबंधी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि 2010 तक 250 की सीलिंग को पार नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि जिन आंकड़ों को रिकॉर्ड पर रखा गया है, वो केस के बेंचमार्किंग को पूरी तरह से ध्वस्त करते हैं।

इस मामले को लेकर महिला अधिकारियों की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि सेना में एक करियर कई ट्रायल के साथ आता है।

भारतीय सेना (Indian Army)  और नौसेना में महिला अधिकारियों के लिए स्थाई आयोग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेना द्वारा अपनाए गए मानकों की कोई न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती है। इस मामले को लेकर महिला अधिकारियों की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि सेना में एक करियर कई ट्रायल के साथ आता है। यह तब और मुश्किल हो जाता है जब समाज महिलाओं पर चाइल्केडयर और घरेलू काम की जिम्मेदारी होती है।

Related Post

Sai government cancelled CGMSC's Rs 100 crore tender

सीजीएमएससी के सौ करोड़ का टेंडर निरस्त किया साय सरकार ने

Posted by - August 7, 2024 0
रायपुर। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कॉर्पोरेशन (सीजीएमएससी) द्वारा पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में कथित तौर पर दवा खरीद…
CM Dhami

जोशीमठ प्रभावितों का विस्थापन देश के लिए बनेगी नजीर: सीएम धामी

Posted by - January 13, 2023 0
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (CM Dhami) ने कहा कि जोशीमठ (Joshimath) को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी स्वयं और उनका…