SC

कोविड-19 पर सूचना के प्रसार पर कोई रोक नहीं : सुप्रीम कोर्ट

625 0

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में आज कोरोना महामारी पर केंद्र द्वारा उठाए गए कदमों को लेकर सुनवाई जारी है। सुनवाई के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने ऑक्सीजन सप्लाई के आवंटन का मुद्दा उठाया। कोरोना महामारी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि यदि नागरिक सोशल मीडिया पर अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं, तो इसे गलत जानकारी नहीं कहा जा सकता है। हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरह की कोई जानकारी को दबाई जाए। अगर कार्रवाई के लिए ऐसी शिकायतों पर विचार किया जाता है तो हम इसे अदालत की अवमानना ​​मानेंगे।

उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने कहा कि इस बारे में कोई पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए कि नागरिकों द्वारा इंटरनेट पर की जा रही शिकायतें गलत हैं। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि कोविड-19 पर सूचना के प्रसार पर कोई रोक नहीं होनी चाहिए।

उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने केंद्र से कहा कि सूचनाओं का मुक्त प्रवाह होना चाहिए, हमें नागरिकों की आवाज सुननी चाहिए। न्यायालय ने कहा, कोविड-19 संबंधी सूचना पर रोक अदालत की अवमानना मानी जाएगी, इस सबंध में पुलिस महानिदेशकों को निर्देश जारी किए जाएं।

उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने पाया कि यहां तक कि डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को भी अस्पतालों में बिस्तर नहीं मिल रहे हैं। कोर्ट ने कहाकहा- स्थिति खराब है। छात्रावास, मंदिर, गिरिजाघर और अन्य स्थानों को कोविड-19 मरीज देखभाल केंद्र बनाने के लिए खोले जाएं।

Related Post

बीजेपी में फूट

अजित पवार के साथ सरकार बनने पर बीजेपी में फूट, एकनाथ बोले- समर्थन लेना थी भूल

Posted by - November 27, 2019 0
मुंबई। महाराष्ट्र में एनसीपी नेता अजित पवार के साथ सरकार गठन को लेकर बीजेपी में विरोध के स्वर सुनाई दे…

इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग को लेकर शिक्षामित्र पहुंचे सुप्रीम कोर्ट

Posted by - May 11, 2020 0
नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र एसोसिएशन ने शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सोमवार…

राजधानी दिल्‍ली में ब्लैकआउट की आशंका, केजरीवाल ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी

Posted by - October 9, 2021 0
नई दिल्ली। कोयले की कमी के चलते राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में अभूतपूर्व बिजली संकट दस्तक दे रहा है।…