Delhi High Court

कोविड-19 के दौरान चेहरे को ढकना सुरक्षा कवच : दिल्ली हाईकोर्ट

803 0

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान चेहरे को ढकना  सुरक्षा कवच की तरह है और निजी वाहन में ड्राइविंग करते हुए अकेले होने के बावजूद भी मास्क पहनना अनिवार्य है।

दुनिया में सबसे तेज टीकाकरण वाला देश भारत

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने निजी वाहन में अकेले ड्राइविंग करते हुए मास्क न पहनने पर चालान काटने के दिल्ली सरकार के फैसले में हस्तक्षेप करने से भी इनकार कर दिया और इसे चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज कर दीं। अदालत ने कहा कि महामारी के दौरान मास्क  सुरक्षा कवच  की तरह है।

Related Post

यूपी में दूसरे राज्यों से आनें वाले लोगो के लिए दिशा निर्देश जारी

Posted by - July 18, 2021 0
रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आलाधिकारियों के साथ बैठक की और इस दौरान दूसरे राज्यों से यूपी आने…
13 आईपीएस अफसरों का तबादला

‘अली-बली’ वाले बयान पर सीएम ने दिया जवाब, बोले- अब आयोग को तय करना है कि योगी पर क्या होगी कार्रवाई

Posted by - April 13, 2019 0
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के सीएम ने आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर चुनाव आयोग के कारण नोटिस का जवाब भेज…
CM Bhajan Lal

जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में सरपंच अहम कड़ी : मुख्यमंत्री शर्मा

Posted by - July 20, 2024 0
जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (CM Bhajanlal Sharma) ने कहा कि सरपंच शासन की सबसे छोटी किंतु सबसे महत्वपूर्ण इकाई होता…