Delhi High Court

कोविड-19 के दौरान चेहरे को ढकना सुरक्षा कवच : दिल्ली हाईकोर्ट

668 0

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान चेहरे को ढकना  सुरक्षा कवच की तरह है और निजी वाहन में ड्राइविंग करते हुए अकेले होने के बावजूद भी मास्क पहनना अनिवार्य है।

दुनिया में सबसे तेज टीकाकरण वाला देश भारत

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने निजी वाहन में अकेले ड्राइविंग करते हुए मास्क न पहनने पर चालान काटने के दिल्ली सरकार के फैसले में हस्तक्षेप करने से भी इनकार कर दिया और इसे चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज कर दीं। अदालत ने कहा कि महामारी के दौरान मास्क  सुरक्षा कवच  की तरह है।

Related Post

एयर इंडिया

एयर इंडिया की 100 फीसदी हिस्सेदारी के लिए बोली लगा सकते हैं NRI

Posted by - March 4, 2020 0
नई दिल्ली। एयर इंडिया की प्रस्तावित रणनीतिक बिक्री के मामले में केंद्र सरकार ने इसमें हिस्सेदारी खरीदने की शर्तों में…

केरल हाई कोर्ट: विवाह पंजीकरण अब दुल्हा-दुल्हन के उपस्थित हुए बिना संभव!

Posted by - September 7, 2021 0
विशेष विवाह अधिनियम के तहत सुनवाई के दौरान केरल हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि दुल्हा-दुल्हन के उपस्थित हुए बिना…