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ITR फाइलिंग डेट बढ़ने का न करें इंतजार, चूकने पर होगा ये नुकसान

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नई दिल्ली। अगर आपने अभी तक आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल नहीं किया है, तो आपके पास सिर्फ 10 दिन का वक्त बचा है। वर्ष 2022-23 और वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। यह समय सीमा उन करदाताओं के लिए है, जिन्हें अपने खातों का ऑडिट नहीं कराना है।

आयकर विभाग के ताजा जारी आंकड़ों के मुताबिक ई-फाइलिंग पोर्टल पर आकलन वर्ष 2022-23 के लिए अभी तक 2 करोड़ से ज्यादा आईटीआर प्राप्त हुए हैं। अभी भी बहुत से लोगों ने अपना आईटीआर फाइल नहीं किया है। वे इसकी तारीख आगे बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन मिस करने पर न केवल आपके ऊपर पेनाल्टी लगेगी, बल्कि आपका रिकॉर्ड भी खराब होगा।

फाइनेंशियल एक्सपर्ट अमित रंजन ने गुरुवार को बताया कि जब कोई व्यक्ति देर से रिटर्न दाखिल करता है, तो उसे कुछ टैक्स ब्रेक्स से भी गुजरना पड़ता है। ऐसे में आईटीआर दाखिल करने के लिए अंतिम तारीख के आगे बढ़ाए जाने का इंतजार नहीं करना चाहिए। करदाताओं को जल्द से जल्द आयकर रिटर्न दाखिल करना चाहिए, ताकि रिफंड जल्द मिल सके। वे अंतिम तारीख तक अपना रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, तो उन्हें सेक्शन 234-ए, बीएंडसी और लेट फाइलिंग फीस यू/एस-234-एफ के तहत ब्याज भी देना होगा।

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उन्होंने कहा कि यदि आप 31 जुलाई तक आईटीआर दाखिल नहीं कर पाते है, तो 5 लाख रुपये से अधिक की आमदनी पर 31 दिसंबर तक विलंब शुल्क के साथ आईटीआर फाइलिंग शुल्क 5 हजार रुपये है। 5 लाख रुपये से कम आय वाले लोगों को एक हजार रुपये का भुगतान करना होगा। रंजन ने कहा कि लेट आईटीआर फाइलिंग शुल्क उन करदाताओं पर भी लागू होगा, जिनकी आय 2.5 लाख रुपये की कर छूट सीमा से कम है लेकिन उन्हें आईटीआर दाखिल करना अनिवार्य है।

आयकर विभाग के मुताबिक इसमें वे करदाता भी शामिल हैं, जिनके पास विदेशी संपत्ति है। इसके अलावा जिन्होंने विदेशी आय अर्जित की है, वित्त वर्ष के दौरान एक लाख रुपये से अधिक के बिजली बिल का भुगतान किया है, उन्हें भी टैक्स देना होगा। एक या अधिक बैंक खातों में एक करोड़ रुपये से अधिक जमा करने वालों या विदेश यात्रा पर 2 लाख रुपये से अधिक खर्च वालों को भी आईटीआर दाखिल करना है।

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