Hijab

हिजाब मामले में कोर्ट ने किया तुरंत सुनवाई से इनकार

529 0

नई दिल्ली: हिजाब (Hijab) विवाद के मामले पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने कर्नाटक हाई कोर्ट (Karnataka High Court) के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से इंकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इस याचिका पर जल्दी सुनवाई का आग्रह करने वाले वरिष्ठ वकील देवदत्त कामथ (Devdutt Kamath) से कहा कि वह इस केस को संवेदनशील न बनाएं। आपको बता दें कि छात्राओं ने हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है।

मेंशनिंग के दौरान इस याचिका पर गुरुवार को याची छात्राओं के वकील देवदत्त कामथ ने मुख्य न्यायाधीश एनवी रमण से कहा कि यह मामला अर्जेंट हैं, विद्यार्थी परीक्षा नहीं दे पाएंगे और उनका साल खराब हो जाएगा इसलिए इस मामले पर तत्काल सुनवाई होनी चाहिए।

यह भी पढ़ें : IPL 2022 से पहले धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी को किया अलविदा

परीक्षाओं से कोई लेना-देना नहीं

वकील देवदत्त कामथ से कोर्ट के जस्टिस एनवी रमण ने कहा, इस मामले का परीक्षाओं से कोई लेना-देना नहीं है, मामले को संवेदनशील न बनाया जाए। शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनने की अनुमति देने वाली छात्राओं की याचिका खारिज होने के बाद से कई मुस्लिम छात्राओं ने परीक्षा देने से इनकार कर दिया था।

यह भी पढ़ें : मारुति सुजुकी के MD और CEO के रूप में Takeuchi संभालेंगे कार्यभार

Related Post

शबाना आजमी के ड्राइवर पर केस दर्ज

शबाना आजमी मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वे पर कार दुर्घटना में घायल

Posted by - January 18, 2020 0
कोल्हापुर । बॉलीवुड अभिनेत्री व गीतकार-शायर जावेद अख्तर की पत्नी शबाना आजमी शनिवार को एक कार दुर्घटना में घायल हो…