सुप्रीम कोर्ट पर बोलकर बुरे फंसे कॉमेडियन कुणाल कामरा, होगा केस दर्ज

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राष्ट्रीय डेस्क.    कॉमेडियन कुणाल कामरा सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने की वजह से बहुत बुरे फंस सकते है. अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ न्यायालय की अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के लिए सहमति दे दी है. दरअसल कुणाल कामरा ने रिपब्लिक टीवी के चीफ एडिटर अर्नब गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत दिए जाने के बाद कुछ ट्वीट्स किए थे जिसे सुप्रीम कोर्ट ने आपत्तिजनक मानकर उनके खिलाफ केस दर्ज करने की अनुमति दी है.

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अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा है, ‘लोग समझते हैं कि कोर्ट के बारे में कुछ भी कह सकते है. मैंने ट्वीट देखे. आपराधिक अवमानना का मामला बनता है.’ उन्होंने कहा है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब देश की सर्वोच्च अदालत की गरिमा को ठेस को पहुंचाना नहीं है और लोगों को समझना होगा कि विचार अभिव्यक्ति की जो आजादी मिली हुई है उसमें वाजिब प्रतिबंध है.

कामेडियन कुणाल कामरा के ट्वीटस

कुणाल कामरा ने अर्नब गोस्वामी की अंतरिम जमानत के बाद ट्वीट करते हुए लिखा था कि “जिस गति से सुप्रीम कोर्ट ने “राष्ट्रीय महत्‍व” के मामलों में काम करता है, यही वह समय है, जब हमें महात्मा गांधी की फोटो को हरीश साल्‍वे की फोटो से बदल सकते हैं.”

दूसरी ट्वीट में कुणाल कामरा ने लिखा है कि,”डीवाई चंद्रचूड़ एक फ्लाइट अटेंडेंट हैं जो प्रथम श्रेणी के यात्रियों को शैम्पेन ऑफर कर रहे हैं क्योंकि वो फास्ट ट्रैक्ड हैं, जबकि सामान्य लोगों को यह भी नहीं पता कि वो कभी चढ़ या बैठ भी पाएंगे, सर्व होने की तो बात ही नहीं है.’

इस ट्वीट के बाद कुछ वकीलों सहित कुल आठ लोगो ने कामरा के ट्वीट्स को सुप्रीम कोर्ट की अवमानना बताते हुए अटार्नी जनरल से उसके खिलाफ अवमानना कार्यवाही के लिए सहमति मांगी थी. अटार्नी जनरल की सहमति मिलने के बाद ये लोग कामरा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल कर सकते हैं.अब देखना ये है की कामेडियन कुणाल कामरा को अपनी ट्वीटस का क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा.

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