कर्नाटक पर 'सुप्रीम' फैसला

कर्नाटक पर ‘सुप्रीम’ फैसले से बढ़ी बीजेपी की चिंता, येदियुरप्पा को छह विधायकों की दरकार

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नई दिल्ली। कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस के 17 अयोग्य विधायकों की याचिका पर गुरूवार को आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने बीएस येदियुरप्पा सरकार की चिंता बढ़ा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में जहां विधायकों को अयोग्य करार देने के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को बरकरार रखा। वहीं उनके अनिश्चितकाल तक चुनाव लड़ने पर पाबंदी हटा दी।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब ये 17 विधायक पांच दिसंबर को 15 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में लड़ सकते हैं

बता दें कि इस फैसले के बाद अब ये 17 विधायक पांच दिसंबर को 15 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में लड़ सकते हैं। वहीं दो सीटों (मस्की और राजराजेश्वरी विधानसभा) पर चुनाव इसलिए नहीं हो रहे हैं, क्योंकि इनसे संबंधित याचिकाएं कर्नाटक हाईकोर्ट में विचाराधीन हैं।

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कर्नाटक में बढ़ सकती है बीजेपी की मुश्किलें

आगामी उपचुनाव में येदियुरप्पा सरकार को हर हालत में छह सीटों पर जीत दर्ज करनी होगी। ऐसा नहीं होने पर बीजेपी सरकार अल्पमत में आ जाएगी। वर्तमान में विधानसभा में बहुमत के लिए 104 विधायकों की जरुरत है जबकि बीजेपी को 106 विधायकों का समर्थन प्राप्त है।

आगामी 15 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के बाद बहुमत का आंकड़ा बढ़कर 112 हो जाएगा। बीजेपी को अपनी सरकार बचाने के लिए छह और विधायकों के समर्थन की जरुरत पड़ेगी।

कर्नाटक विधानसभा की मौजूदा स्थिति
कुल सीट-224
खाली सीट-17

वर्तमान में विधानसभा में कुल विधायक- 207
वर्तमान में बहुमत- 104
भाजपा+ -106
कांग्रेस-66
जेडीएस-34
अन्य-1

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