लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आशीष मिश्रा की जमानत रद्द

490 0

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (SC) ने लखीमपुर खीरी (Lakhimpur Kheri) हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा (Ashish Mishra) की जमानत रद्द कर दी है। मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सोमवार सुबह साढ़े दस बजे अपना फैसला सुनाने वाली थी।

शीर्ष अदालत ने चार अप्रैल को आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की किसानों की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

शीर्ष अदालत ने इससे पहले आशीष मिश्रा को जमानत देने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा था कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और घावों की प्रकृति जैसे अनावश्यक विवरण में नहीं जाना चाहिए था, जब परीक्षण शुरू होना बाकी था।

यह भी पढ़ें: बीजापुर में सीएएफ कैंप पर नक्सली हमला, 4 जवान घायल

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की विशेष पीठ ने भी इस तथ्य पर कड़ा संज्ञान लिया था कि राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील दायर नहीं की थी जैसा कि शीर्ष अदालत द्वारा नियुक्त एसआईटी द्वारा सुझाया गया था।

यह भी पढ़ें: स्टिंग ऑपरेशन में चार पार्षदों का खुलासा, बीजेपी ने किया बाहर

Related Post

Pump Storage Hub

यूपी में पंप स्टोरेज प्लांट्स का हब बनने जा रहे हैं सोनभद्र, चंदौली और मीरजापुर

Posted by - September 16, 2024 0
लखनऊ। उत्तर प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में भी उत्तम प्रदेश बने, इसके लिए योगी सरकार द्वारा विभिन्न स्तर पर…
PM Poshan Yojana

पीएम पोषण योजना के तहत 2024-25 में अब तक प्रदेश में करीब 80 प्रतिशत धनराशि का हुआ व्यय

Posted by - October 15, 2024 0
लखनऊ। प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में छात्र एवं छात्राओं को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने के लिए संचालित पीएम पोषण योजना…