AR Rahman

संगीतकार एआर रहमान इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कसा शिकंजा, बढ़ी ​मुश्किलें

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नई दिल्ली। ऑस्कर पुरस्कार विजेता संगीतकार एआर रहमान मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं। उन पर इनकम टैक्स विभाग ने बड़े इल्जाम लगाए हैं कि म्यूजिशियन ने टैक्स की पेमेंट करने से बचने के लिए अपनी फाउंडेशन ए आर रहमान फाउंडेशन की मदद ली है। ये मामला मद्रास हाईकोर्ट के पास चला गया है। इसके बाद मामले में इनकम टैक्स की अपील के मद्देनजर म्यूजिक कंपोजर के खिलाफ नोटिस भी जारी कर दी गई है। बता दें कि यह मामला काफी पुराना है।

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आमतौर पर विवादों से दूर रहने वाले ए आर रहमान विवाद में घिर गए हैं। जस्टिस टीएस शिवगनानम और जस्टिस वी भवानी सुब्रओयन वाली पीठ ने एआर रहमान के खिलाफ नोटिस जारी किया है। इनकम टैक्स विभाग के सीनियर स्टैंडिंग काउंसेल टी आर सेनथिल कुमार के मुताबिक रहमान को साल 2011-12 में अनुबंध के अनुसार ट्यून बनाने के 3.47 करोड़ रुपए मिले थे। ये करार उन्होंने यूके बेस्ड कंपनी लिब्रा मोबाइल्स द्वारा किया गया था। करार के मुताबिक रहमान को कंपनी के लिए नई धुने बनानी थी। कंपनी के साथ रहमान का ये करार 3 साल का था।

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डिपार्टमेंट की मानें तो एआर रहमान ने कंपनी के साथ जो करार किया था उसमें रहमान ने साफ तौर पर ये बात कही थी कि इस काम के लिए उन्हें जो रुपए मिलेंगे। उसे उन्हें निजी तौर पर न देकर उनकी फाउंडेशन ए आर रहमान फाउंडेशन को दिया जाए, जिसका संचालन खुद म्यूजिक डायरेक्टर करते हैं। अब इस पर ए आर रहमान की तो कोई प्रतिक्रिया फिलहाल नहीं आई है मगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने तो उनपर शिकंजा कस ही दिया है।

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