धोखाधड़ी मामला: अदालत से मिली रितिक को 4 हफ्ते की राहत

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इंटरटेनमेंट डेस्क। रितिक रोशन को थोड़ी राहत देते हुए तेलंगाना उच्च न्यायालय ने पुलिस को निर्देश दिया कि धोखाधड़ी के एक मामले में उनके खिलाफ चार सप्ताह तक कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाए। अदालत ने पुलिस को अंतरिम निर्देश दिया कि अगली सुनवाई तक याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाए

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आपको बता दें शिकायतकर्ता शशिकांत और पुलिस को चार सप्ताह के भीतर अपने जवाब देने को कहा गया है. ‘कल्टफिट हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड’ के तीन निदेशकों और इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर रितिक के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई गई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि कंपनी ने वजन घटाने के संबंध में ‘‘झूठे वादे’’ किये।

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