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हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, यूपी के 5 जिलों में लॉकडाउन लगाने का दिया था आदेश

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लखनऊ। कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर लखनऊ सहित पांच जिलों में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को उत्तर प्रदेश सरकार (UP government) ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिस पर मंगलवार को सुनवाई हुई और शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। उत्तर प्रदेश सरकार (UP government) की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में जिरह की।

इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट को पक्षकार बनाने पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि कहा हाईकोर्ट को प्रतिवादी की लिस्ट से हटाया जाए। वकील तुषार मेहता ने कहा कि राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण को लेकर कई कदम उठाए हैं और कई कदम उठाए जाने हैं। हाईकोर्ट के 5 शहरों मे लॉकडाउन का फैसला सही नहीं है। इससे प्रशासन को दिक्कत का सामना करना पड़ेगा।

तुषार मेहता ने आगे कहा कि इस तरह पूर्ण लॉकडाउन लगाने का आदेश सही नहीं है, जिसमें राज्य द्वारा की गई स्थितियों की समीक्षा को नजरअंदाज कर दिया गया, जिसके बाद सुप्रीम अदालत ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट मित्र के तौर पर वकील PS नरसिम्हा को नियुक्त किया है।

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