दूरसंचार कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली से पहले दिया झटका

834 0

टेक डेस्क। वोडाफोन आइडिया, एयरटेल को सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार यानी आज बड़ा झटका दिया है कोर्ट ने कहा है कि इन कंपनियों को एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू का भुगतान करना होगा। भारतीय एयरटेल, आइडिया सेल्युलर, वोडाफोन मोबाइल सर्विसेज और लूप मोबाइल इंडिया ने अपनी इन याचिकाओं में स्पेक्ट्रम लाइसेंस की अवधि को 10 साल और बढ़ाए जाने की गुजारिश की थी।

ये भी पढ़ें :-जन्नत के नाम पर बच्चों को मरवाते हैं ये लोग – राज्यपाल मलिक 

आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन आइडिया, एयरटेल को बड़ा झटका देते हुए केंद्र सरकार को 92 हजार करोड़ रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है। इस मुद्दे को लेकर के दूरसंचार विभाग और टेलीकॉम कंपनियों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था।

ये भी पढ़ें :-दो दिवसीय दौरे पर रायबरेली में महासचिव प्रियंका वाड्रा, करेंगी इसका करेंगी उद्घाटन 

जानकारी के मुताबिक 2015 में दूरसंचार अपीलीय प्राधिकरण (टीडीसैट) ने आदेश देते हुए कहा था कि एजीआर में यूजर चार्ज, किराये, डिविडेंड और संपत्ति बेचने पर होने वाले मुनाफे को भी शामिल किया जाना चाहिए।

Related Post

नामांकन के बाद बोलीं सोनिया

मोदी को लगता है वो अजेय हैं, बाजपेयी को भी यही लगा था – सोनिया गांधी

Posted by - April 11, 2019 0
रायबरेली। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पांचवी बार रायबरेली सीट से नामांकन दाखिल किया। नामांकन के लिए निकलने…

पितृ पक्ष के दौरान न करें ये काम, नही छिन जाएंगी खुशियां

Posted by - September 6, 2019 0
लखनऊ डेस्क। आश्विन कृष्ण पक्ष श्राद्धपक्ष या पितृ पक्ष कहलाता है। इस दौरान मृत्यु प्राप्त व्यक्तिों की मृत्यु तिथियों के…