दूरसंचार कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली से पहले दिया झटका

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टेक डेस्क। वोडाफोन आइडिया, एयरटेल को सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार यानी आज बड़ा झटका दिया है कोर्ट ने कहा है कि इन कंपनियों को एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू का भुगतान करना होगा। भारतीय एयरटेल, आइडिया सेल्युलर, वोडाफोन मोबाइल सर्विसेज और लूप मोबाइल इंडिया ने अपनी इन याचिकाओं में स्पेक्ट्रम लाइसेंस की अवधि को 10 साल और बढ़ाए जाने की गुजारिश की थी।

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आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन आइडिया, एयरटेल को बड़ा झटका देते हुए केंद्र सरकार को 92 हजार करोड़ रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है। इस मुद्दे को लेकर के दूरसंचार विभाग और टेलीकॉम कंपनियों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था।

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जानकारी के मुताबिक 2015 में दूरसंचार अपीलीय प्राधिकरण (टीडीसैट) ने आदेश देते हुए कहा था कि एजीआर में यूजर चार्ज, किराये, डिविडेंड और संपत्ति बेचने पर होने वाले मुनाफे को भी शामिल किया जाना चाहिए।

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