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सार्वजनिक सड़कों या स्थानों पर कब्जा करने पर मद्रास हाई कोर्ट ने दिया निर्देश

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यह देखते हुए कि भगवान कभी भी सार्वजनिक सड़कों या स्थानों पर कब्जा कर बैठने के लिए जगह नहीं मांगते, मद्रास उच्च न्यायालय (Madras High Court) ने गुरुवार को ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन को यहां ओटेरी में सड़कों का दौरा करने और क्षेत्र में फुटपाथों पर मंदिरों द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाने का निर्देश दिया है। जज एन किरुबाकरण और जज टीवी थमिलसेल्वी की खंडपीठ ने जी देवराजन की एक जनहित याचिका पर विचार करते हुए अंतरिम निर्देश दिया।

पीठ ने नगर निकाय को चार सप्ताह के भीतर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट देने का भी निर्देश दिया। याचिकाकर्ता ने संबंधित अधिकारियों को ओटेरी में चेल्लप्पा सड़क के फुटपाथ पर अतिक्रमण कर बनाए गए मंदिरों को हटाने के लिए एक ज्ञापन भेजा था। याचिका में कहा गया कि 30 फीट की कुल लंबाई वाली सड़क में से 16 फीट पर मंदिरों का अतिक्रमण कर लिया गया था। वहीं याचिकाकर्ताओं ने इस मामले में निगम अधिकारियों से एक सर्वेक्षण करने और सड़क से सभी कथित अतिक्रमणों को हटाने की मांग की।

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मालूम हो कि हाल ही में यूपी में भी सड़कों के किनारे अतिक्रमण कर बने मंदिर-मस्जिद के निर्माण को हटाने के लिए राज्य विधि आयोग ने नया कानून बनाने की सिफारिश की है।  दरअसल शासन ने पिछले दिनों राजमार्गों सहित सभी सार्वजनिक सड़कों, गलियों और फुटपाथों पर धार्मिक प्रकृति के किसी भी निर्माण की अनुमति न देने के निर्देश दिए थे। शासन ने कहा था कि यदि इस प्रकार का कोई निर्माण एक जनवरी 2011 या उसके बाद किया गया हो तो उसे तत्काल हटा दिया जाए. यह निर्देश हाईकोर्ट के आदेशों पर जारी किए गए थे।

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