Google Pay

आरबीआई से दिल्ली हाईकोर्ट से मांगा जवाब, बिना मंजूरी कैसे चल रहा है Google Pay

1001 0

डेक डेस्क। दिल्ली उच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिजिटल पेमेंट ऐप गूगल पे को लेकर सवाल पूछा है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस मामले में नवाई करते हुए RBI और Google india से जवाब मांगा है कि बिना मंजूरी भारत में गूगल पे ऐप कैसे चल रहा है।

ये भी पढ़ें :-टिक टॉक के खिलाफ शिकायत पर जानें कब सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई 

आपको बता दें अदालत ने RBI और Google india को इस संबंध में नोटिस भी जारी किया और अभिजीत मिश्रा से जवाब मांगा है। बता दें कि 20 मार्च को जारी RBI की अधिकृत ‘भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों’ की सूची में गूगल पे का नाम नहीं है। इस लिस्ट के सामने आने के बाद से ही बवाल मचा है।

ये भी पढ़ें :-उच्चतम न्यायालय ने टिक टॉक ऐप पर प्रतिबंध की तत्काल सुनवाई से किया इनकार 

जानकारी के मुताबिक याचिका में कहा गया है कि गूगल पे पेमेंट के अधिनियमों का उल्लंघन कर रहा है और अवैध रूप से भारत में इसका इस्तेमाल हो रहा है। याचिका में कहा गया है कि गूगल पे को बैंक से कोई वैध प्रमाण पत्र नहीं मिला है। मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायमूर्ति ए जे भंभानी की पीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए आरबीआई से यह प्रश्न पूछा है।

Related Post

संजय बांगड़

संजय बांगड़ ने बंगलादेश क्रिकेट बोर्ड का प्रस्ताव ठुकराया

Posted by - March 19, 2020 0
नयी दिल्ली। भारत के पूर्व बल्लेबाजी कोच संजय बांगड़ ने बंगलादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। बता…
कोरोनावायरस इफेक्ट

कोरोनावायरस इफेक्ट : इन्दौर में होने वाला आईफा अवार्ड समारोह स्थगित

Posted by - March 6, 2020 0
भोपाल। इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी (आईफा) अवार्ड 2020 के आयोजकों ने कोरोनावायरस के संक्रमण की चिंताओं के मद्देनजर 27 से…