Google Pay

आरबीआई से दिल्ली हाईकोर्ट से मांगा जवाब, बिना मंजूरी कैसे चल रहा है Google Pay

950 0

डेक डेस्क। दिल्ली उच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिजिटल पेमेंट ऐप गूगल पे को लेकर सवाल पूछा है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस मामले में नवाई करते हुए RBI और Google india से जवाब मांगा है कि बिना मंजूरी भारत में गूगल पे ऐप कैसे चल रहा है।

ये भी पढ़ें :-टिक टॉक के खिलाफ शिकायत पर जानें कब सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई 

आपको बता दें अदालत ने RBI और Google india को इस संबंध में नोटिस भी जारी किया और अभिजीत मिश्रा से जवाब मांगा है। बता दें कि 20 मार्च को जारी RBI की अधिकृत ‘भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों’ की सूची में गूगल पे का नाम नहीं है। इस लिस्ट के सामने आने के बाद से ही बवाल मचा है।

ये भी पढ़ें :-उच्चतम न्यायालय ने टिक टॉक ऐप पर प्रतिबंध की तत्काल सुनवाई से किया इनकार 

जानकारी के मुताबिक याचिका में कहा गया है कि गूगल पे पेमेंट के अधिनियमों का उल्लंघन कर रहा है और अवैध रूप से भारत में इसका इस्तेमाल हो रहा है। याचिका में कहा गया है कि गूगल पे को बैंक से कोई वैध प्रमाण पत्र नहीं मिला है। मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायमूर्ति ए जे भंभानी की पीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए आरबीआई से यह प्रश्न पूछा है।

Related Post

उदित राज

उदित राज बोले-चुप रहने वाले दलित नेता ​हैं बीजेपी को पसंद, रामनाथ कोविंद को इसी का मिला इनाम

Posted by - April 24, 2019 0
नई दिल्ली। कांग्रेस में शामिल होते ही उदित राज ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) पर बड़ा हमला बोला है। दिल्ली…
ये बॉलीवुड अभिनेत्री बन गईं नर्स

ये बॉलीवुड अभिनेत्री अभिनय छोड़ बन गईं नर्स, कोरोना पीड़ितों की कर रही है सेवा

Posted by - March 29, 2020 0
नई दिल्ली। वैश्विक महामारी कोरोना का कहर देश में लगातार बढ़ता ही जा रहा है। रविवार तक देश में संक्रमित…