Supreame Court

महिला अफसरों के स्थायी कमीशन पर बोली सुप्रीम कोर्ट – सेना के मानकों की नहीं हो सकती समीक्षा

2703 0
नई दिल्ली । भारतीय सेना (Indian Army) में महिला अफसरों को स्‍थायी कमीशन देने संबंधी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि 2010 तक 250 की सीलिंग को पार नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि जिन आंकड़ों को रिकॉर्ड पर रखा गया है, वो केस के बेंचमार्किंग को पूरी तरह से ध्वस्त करते हैं।

इस मामले को लेकर महिला अधिकारियों की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि सेना में एक करियर कई ट्रायल के साथ आता है।

भारतीय सेना (Indian Army)  और नौसेना में महिला अधिकारियों के लिए स्थाई आयोग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेना द्वारा अपनाए गए मानकों की कोई न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती है। इस मामले को लेकर महिला अधिकारियों की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि सेना में एक करियर कई ट्रायल के साथ आता है। यह तब और मुश्किल हो जाता है जब समाज महिलाओं पर चाइल्केडयर और घरेलू काम की जिम्मेदारी होती है।

Related Post

President Murmu

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने महतारी वंदन योजना की 9वीं किश्त जारी की

Posted by - October 25, 2024 0
रायपुर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु (President Murmu) ने छत्तीसगढ़ के पुरखौती मुक्तांगन में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ सरकार की महतारी वंदन…