liquor price in up

शराब के शौखीन हैं तो देने होंगे अधिक दाम, जानिए सरकार का यह नया आदेश

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लखनऊ।  उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रामण को देखते हुए योगी सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। जिसके लिए भारी राजस्व की भी कमी आ रही है, ऐसे में राजस्व बढ़ाने के लिए योगी सरकार ने अब शराब के दामों (liquor price in up) में बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय के बाद शराब खरीदने वालों को प्रति बोतल 10 से 40 रुपये ज्यादा देने होंगे। अपर मुख्य सचिव आबकारी संजय आर भूसारेड्डी ने इसके संबंध में आदेश जारी किया है।

उप्र में शराब के दाम बढ़े, राजस्व बढ़ाने के लिए सरकार ने उठाया कदम

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उत्तर प्रदेश शासन ने आबकारी नीति 2021-22 में संशोधन करते हुए रेगुलर कैटेगरी की शराब पर 10 रुपये प्रति 90 एमएल पर विशेष अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क लगा दिया है। जिसकी वजह से इनके दामों में 10 रुपये बढ़ाए गये हैं। प्रीमियम ब्रांड की 90 एमएल बोतल के दाम में 10 रुपये और सुपर प्रीमियम ब्रांड की बोतल में 20 रुपये और स्कॉच की बोतल के दाम में 30 रुपये बढ़ाये गए हैं।

कोविड सेस के कारण शराब के दाम में 10 दस से 40 रुपये की बढ़ोतरी

इनके अलावा इंपोर्टेड शराब के दाम में 90 एमएल की बोतल में दाम 40 रुपये तक बढ़ाये जाने का निर्णया किया गया है। इसी तरह सेना व अन्य केंद्रीय अर्धसैनिक बल को दी जाने वाली पुरानी सुविधा को बहाल कर दिया है। इसके अलावा आदेश पत्र में कहा है कि प्रदेश में कांच की बोतलों के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए अब देशी शराब की आपूर्ति ट्रैटा पैक के स्थान पर कांच की बोतल में की जाएगी।

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