Lift and Escalator Act

लिफ्ट हादसों पर लगेगी लगाम, विधानसभा में पास हुआ एक्ट

215 0

लखनऊ। प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा (AK Sharma) ने शनिवार को विधानसभा एवम् विधानपरिषद में उ0 प्र0 लिफ्ट एंड एस्केलेटर विधेयक -2024 (Lift and Escalator Act) को प्रस्तुत किया, जिसे चर्चा के पश्चात दोनों सदनों में ध्वनिमत से पारित कर दिया गया।

नगर विकास मंत्री एके शर्मा (AK Sharma) ने विधेयक को विधान सभा में प्रस्तुत करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में अभी तक लिफ्ट एंड एस्केलेटर के उपयोग, सावधानियां, निगरानी, रजिस्ट्रेशन व रेगुलेट करने संबंधी कोई अधिनियम नहीं था। देश के कुछ राज्यों महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में लिफ्ट एस्केलेटर के संबंध में उनके अधिनियम हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसी व्यवस्था नहीं थी। विगत वर्ष नोएडा में लिफ्ट में घटित हुई एक दुर्घटना की ओर पिछले सदन में ही सदस्य योगेंद्र सिंह और पंकज सिंह ने सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित कराया था। उसी समय से इस अधिनियम को प्रदेश में भी लागू करने के प्रति कदम आगे बढ़ाया गया और यह अधिनियम आज सदन के समझ प्रस्तुत किया जा सका।

मंत्री एके शर्मा (AK Sharma) ने इस अधिनियम (Lift and Escalator Act) के नियम व शर्तों की जानकारी देते हुए सदन को बताया कि इस अधिनियम के दायरे में प्रदेश के सभी निजी और सार्वजनिक दोनों प्रकार के भवनों व परिसरों को लाया गया है। निजी उपयोग में लगवाई गई लिफ्ट में इस अधिनियम की कुछ शर्तों में से ढील दी गई है, लेकिन सार्वजनिक उपयोग में लगाई गई लिफ्ट व एस्केलेटर का रजिस्ट्रेशन, मेंटेनेंस, हादसे के दौरान संबंधित अधिकारी को तुरंत सूचना देने, हादसे में पीड़ित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति देने जैसे प्रावधान किए गए हैं। कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत औद्योगिक एरिया या परिसर में लगी लिफ्ट य एस्केलेटर पर इस अधिनियम की शर्तें लागू नहीं होगी, बाकी प्रदेश की सभी निजी व सार्वजनिक भवनों व परिसरों पर लगी लिफ्ट एवम् एस्केलेटर पर इस अधिनियम की शर्तें अनिवार्य रूप से प्रभावी होगी।

पहले की सरकारों में थी कर्महीनता, हमने बनाया यूपी को सर प्लस स्टेटः सीएम योगी

एके शर्मा (AK Sharma) ने कहा कि प्रदेश में बढ़ते शहरीकरण व नगरीकरण के कारण जरूरत के मुताबिक बहुमंजिला इमारते, व्यावसायिक प्रतिष्ठान बनाए जा रहे हैं। इन इमारतों का उपयोग करने के लिए लिफ्ट और एक्सलेटर की भी मांग बढ़ी है। बहुमंजिला इमारतों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में बहुतायत में लिफ्ट लगाई जा रही हैं और उपयोग भी किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री के कार्यकाल के समय में रेलवे स्टेशनो और तीर्थ स्थलों पर भी लिफ्ट व एस्केलेटर लगाकर उपयोग होने लगा है। लिफ्ट व एस्केलेटर का प्रयोग आसक्तजनों के साथ बच्चें, बुजुर्ग,युवा सभी लोग करते हैं। इस व्यवस्था के लागू होने से लिफ्ट संचालक सावधानी बरतेंगे और हादसे भी कम होंगे।

Related Post

cm yogi

पंडित गोविंद बल्लभ पंत देश के स्वतंत्रता संग्राम के महानायक थे- सीएम योगी

Posted by - March 7, 2025 0
गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi) ने महान स्वतंत्रता सेनानी और प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री, ‘भारत रत्न’ पंडित गोविंद बल्लभ…
हैंड सैनिटाइजर

बिना लाइसेंस यूपी में 30 जून तक बेंच सकेंगे हैंड सैनिटाइजर, सरकार ने दी छूट

Posted by - April 27, 2020 0
लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने हैंड सैनिटाइजर बेचने के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता स्थगित कर दी गई है।…
सैम पित्रोदा

मोदी सरकार ने झूठे वादे करने के सिवाय कुछ नहीं किया : सैम पित्रोदा

Posted by - April 26, 2019 0
नई दिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने शुक्रवार को कहा कि बीते…
CM Yogi

योगी सरकार राजकीय मेडिकल कॉलेजों में 542 पदों पर करेगी भर्तियां, संविदा शिक्षकों का बढ़ेगा वेतन

Posted by - November 19, 2019 0
नई दिल्‍ली। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलावर को कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कई…
प्रियंका -स्मृति ईरानी

लोकसभा चुनाव 2019: एक्टर तो मैं हूं, नाटक न करें प्रियंका – स्मृति ईरानी

Posted by - April 22, 2019 0
अमेठी। राहुल गांधी का प्रचार करने के लिए सोमवार यानी आज कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा अमेठी पहुंची। उन्होंने…