Kerla High Court

ट्रांसजेंडर पर ऐतिहासिक फैसला, एनसीसी में जाने की अनुमति

601 0
कोच्चि। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता एनसीसी बालिका के सीनियर डिविजन में पंजीकरण के लायक है और उसमें पंजीकरण की मनाही पूरी तरह असंवहनीय है।

केरल उच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए एक ट्रांसजेंडर (Transgender) युवती को राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) में पंजीकरण कराने की अनुमति दे दीष न्यायमूर्ति अनु शिवरमण ने ट्रांसजेंडर (Transgender) युवती द्वारा दायर याचिका पर यह आदेश दिया। याचिका में राष्ट्रीय कैडेट कोर कानून, 1948 के प्रावधान को चुनौती दी गई थी जो ट्रांस समुदाय को एनसीसी में शामिल होने से रोकता है।

राजद्रोह पर मनीष तिवारी का सवाल पर बोली सरकार – कांग्रेस को लोकतंत्र पर बात करने का हक नहीं

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता एनसीसी बालिका के सीनियर डिविजन में पंजीकरण के लायक है और उसमें पंजीकरण की मनाही पूरी तरह असंवहनीय है।

यह जिक्र करते हुए कि ट्रांसजेंडर पर्सन (Transgender) (अधिकार सुरक्षा) कानून, 2019 ट्रांसजेंडर (Transgender) समुदाय के सम्मानजनक जीवन के अधिकार की बात करता है। अदालत ने कहा कि ऐसे में एनसीसी कानून के प्रावधान इसके विरूद्ध नहीं हो सकते।

Related Post

CM Dhami

भारतीय सेना के शौर्य, त्याग और अटूट राष्ट्रनिष्ठा की गौरवगाथा का दिन है विजय दिवस: मुख्यमंत्री

Posted by - December 16, 2025 0
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (CM Dhami) ने मंगलवार को विजय दिवस के अवसर पर गांधी पार्क, देहरादून में आयोजित श्रद्धांजलि…
Savin Bansal

जिलाधिकारी ने जिला चिकित्सालय की तर्ज पर आधुनिक टीकाकरण कक्ष कार्य शुरू करने के निर्देश दिए थे, जिस पर कार्य प्रारम्भ हो गया

Posted by - July 4, 2025 0
देहरादून: जिलाधिकारी सविन बसंल (Savin Bansal) जिले में स्वास्थ्य सेवओं को सुगम सुविधाजन बनाने हेतु निरंतर प्रयासरत है। जिलाधिकारी समय-2…