Kerla High Court

ट्रांसजेंडर पर ऐतिहासिक फैसला, एनसीसी में जाने की अनुमति

611 0
कोच्चि। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता एनसीसी बालिका के सीनियर डिविजन में पंजीकरण के लायक है और उसमें पंजीकरण की मनाही पूरी तरह असंवहनीय है।

केरल उच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए एक ट्रांसजेंडर (Transgender) युवती को राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) में पंजीकरण कराने की अनुमति दे दीष न्यायमूर्ति अनु शिवरमण ने ट्रांसजेंडर (Transgender) युवती द्वारा दायर याचिका पर यह आदेश दिया। याचिका में राष्ट्रीय कैडेट कोर कानून, 1948 के प्रावधान को चुनौती दी गई थी जो ट्रांस समुदाय को एनसीसी में शामिल होने से रोकता है।

राजद्रोह पर मनीष तिवारी का सवाल पर बोली सरकार – कांग्रेस को लोकतंत्र पर बात करने का हक नहीं

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता एनसीसी बालिका के सीनियर डिविजन में पंजीकरण के लायक है और उसमें पंजीकरण की मनाही पूरी तरह असंवहनीय है।

यह जिक्र करते हुए कि ट्रांसजेंडर पर्सन (Transgender) (अधिकार सुरक्षा) कानून, 2019 ट्रांसजेंडर (Transgender) समुदाय के सम्मानजनक जीवन के अधिकार की बात करता है। अदालत ने कहा कि ऐसे में एनसीसी कानून के प्रावधान इसके विरूद्ध नहीं हो सकते।

Related Post

आंखों पर होगा घातक असर

Covid19 : बच्चों को ज्यादा देर मोबाइल देखने से रोकें वर्ना आंखों पर होगा घातक असर

Posted by - March 17, 2020 0
लखनऊ। बहुत से माता-पिता कोरोनावायरस के चलते बच्चों के स्कूल बंद होने से खासा परेशान हैं। कहते हैं न कि…
औवैसी का तंज

झारखंड चुनाव : ओवैसी बोले- बीजेपी को रोको, लेकिन कांग्रेस भी दूध की धुली नहीं

Posted by - November 30, 2019 0
जमशेदपुर। झारखंड विधानसभा चुनाव में शनिवार को प्रचार के लिए उतरे एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने विरोधियों पर जमकर…
CM Dhami

राज्य सरकार साहित्य और संस्कृति के संरक्षण एवं प्रोत्साहन के लिए निरंतर कार्य कर रही: धामी

Posted by - November 5, 2025 0
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (CM Dhami) ने बुधवार को लेखक गांव, थानों, देहरादून में आयोजित स्पर्श हिमालय महोत्सव-2025 के समापन…