Kerla High Court

ट्रांसजेंडर पर ऐतिहासिक फैसला, एनसीसी में जाने की अनुमति

679 0
कोच्चि। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता एनसीसी बालिका के सीनियर डिविजन में पंजीकरण के लायक है और उसमें पंजीकरण की मनाही पूरी तरह असंवहनीय है।

केरल उच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए एक ट्रांसजेंडर (Transgender) युवती को राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) में पंजीकरण कराने की अनुमति दे दीष न्यायमूर्ति अनु शिवरमण ने ट्रांसजेंडर (Transgender) युवती द्वारा दायर याचिका पर यह आदेश दिया। याचिका में राष्ट्रीय कैडेट कोर कानून, 1948 के प्रावधान को चुनौती दी गई थी जो ट्रांस समुदाय को एनसीसी में शामिल होने से रोकता है।

राजद्रोह पर मनीष तिवारी का सवाल पर बोली सरकार – कांग्रेस को लोकतंत्र पर बात करने का हक नहीं

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता एनसीसी बालिका के सीनियर डिविजन में पंजीकरण के लायक है और उसमें पंजीकरण की मनाही पूरी तरह असंवहनीय है।

यह जिक्र करते हुए कि ट्रांसजेंडर पर्सन (Transgender) (अधिकार सुरक्षा) कानून, 2019 ट्रांसजेंडर (Transgender) समुदाय के सम्मानजनक जीवन के अधिकार की बात करता है। अदालत ने कहा कि ऐसे में एनसीसी कानून के प्रावधान इसके विरूद्ध नहीं हो सकते।

Related Post

Anand Bardhan

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित हुई राज्य ब्रॉडबैंड समिति की बैठक

Posted by - March 18, 2026 0
मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन (Anand Bardhan) की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में राज्य ब्रॉडबैण्ड समिति की 9वीं बैठक सम्पन्न…
ss sandhu

निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत प्रोजेक्ट्स को पूरा करें : मुख्य सचिव

Posted by - July 21, 2022 0
देहरादून। मुख्य सचिव (SS Sandhu) ने एनएचएआई (NHI) के अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत प्रोजेक्ट्स को पूर्ण करने…
अमित शाह

नागरिकता संशोधन कानून के नाम पर देश में दंगे भड़का रही है कांग्रेस: अमित शाह

Posted by - December 14, 2019 0
रांची। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर कांग्रेस के पेट में दर्द हो…