सबरीमला

Flashback 2019: सबरीमला में महिलाओं के सुरक्षित प्रवेश पर आदेश देने से कोर्ट का इनकार

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने महिला कार्यकर्ताओं को सुरक्षा मुहैया कराते हुए सबरीमाला मंदिर में प्रवेश करने का केरल सरकार को निर्देश देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने दो महिला कार्यकर्ताओं की याचिका पर कोई आदेश देने से मना कर दिया है।

प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि सुविधा में संतुलन बनाने की आवश्यकता

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मुद्दा ‘काफी भावोत्तेजक’ है और वह नहीं चाहता कि स्थिति विस्फोटक हो जाए। प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि सुविधा में संतुलन बनाने की आवश्यकता है। मामले पर आज कोई आदेश पारित नहीं किया जाता है क्योंकि इस मामले को पहले ही सात सदस्यीय पीठ के पास भेज दिया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह मामले पर जल्द से जल्द सुनवाई के लिए वृहद पीठ गठित करेगा

कोर्ट ने कहा कि वह मामले पर जल्द से जल्द सुनवाई के लिए वृहद पीठ गठित करेगा। पीठ में न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत भी शामिल थे। पीठ ने कहा कि मंदिर में सभी आयु वर्ग की महिलाओं के प्रवेश को अनुमति देने वाले 28 सितंबर 2018 के आदेश पर कोई रोक नहीं लगाई गई है, लेकिन यह भी सच है कि यह अंतिम फैसला नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति देने के पांच जजों की पीठ के 28 सितंबर के अपने फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। यह फैसला चार एक के बहुमत से दिया गया था। इसका मतलब है कि इस महीने की 17 तारीख को सभी उम्र की महिलाओं को मंदिर में प्रवेश की अनुमति होगी। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट जनवरी में अपने फैसले को बदल भी देता है तो उसका क्या अर्थ होगा जबकि मंदिर की परंपराएं इसी महीने पलटी जा सकती हैं।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सबरीमला मंदिर में रजस्वला महिलाओं के प्रवेश को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर उग्र प्रदर्शन हुए हैं। कुछ महिला कार्यकर्ताओं को प्रवेश से रोका गया है। तीन बार ऐसा हो चुका है। राज्य में लेफ्ट फ्रंट की सरकार है जो कहती है कि वह सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

इस बीच सबरीमला को लेकर एक नई बहस भी शुरू हो गई है। केरल हाईकोर्ट में केरल सरकार ने कहा कि सबरीमला एक सेक्यूलर मंदिर है और यहां धर्म और जाति के आधार पर किसी को प्रवेश से नहीं रोका जा सकता है।

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AK Sharma

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