अयोध्या: फैसले से पहले टिप्पणी करने पर रोक, पुलिस ने बनाया ये एप

819 0

अयोध्या। राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने अदालत के फैसले से पहले चार पन्नों का एक आदेश जारी किया है। इसमें बताया गया है कि सोशल मीडिया जैसे कि वाट्सऐप, ट्विटर, टेलिग्राम और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर भगवान को लेकर दो महीने तक कोई भी अपमानजनक टिप्पणी न की जाए।

ये भी पढ़ें :-IRCTC का बड़ा ऐलान, तेजस एक्सप्रेस के लेट होने पर नहीं मिलेगा रिफंड 

आपको बता दें इस आदेश को अयोध्या के जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने 31 अक्तूबर को जारी किया और यह दण्ड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत 28 दिसंबर तक पूरे जिले में प्रभावी रहेगा।

ये भी पढ़ें :-धोखाधड़ी से बचने के लिए एसबीआई ने जारी किया अलर्ट 

जानकारी के मुताबिक जिला प्रशासन की अनुमति के बिना किसी भी देवता की कोई भी मूर्ति स्थापित नहीं की जाएगी।’ आदेश में कहा गया है कि इस अवधि के दौरान त्योहारों और अन्य घटनाओं को देखते हुए प्रतिबंध लगाए गए हैं। जिसमें छठ पूजा, कार्तिक पूर्णिमा, पंचकोसी परिक्रमा, चौधरी चरण सिंह जयंती, गुरू नानक देव जयंती, गुरू तेग बहादुर शहीद दिवस, ईद-उल-मिलाद और क्रिसमस शामिल हैं।

Related Post

cm yogi

प्रदेश के सभी जिलों में बाबा साहब अंबेडकर के नाम से बनेगा छात्रावास- सीएम योगी

Posted by - March 5, 2025 0
लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के बजट पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi) ने विपक्ष को संविधान…
नागरिकता संशोधन विधेयक

Flashback 2019: कैब भारत की धार्मिक विविधता के ख़िलाफ़, आईपीएस अब्दुर्रहमान का इस्तीफा

Posted by - December 12, 2019 0
नई दिल्ली। संसद के दोनों से नागरिकता संशोधन विधेयक पर मुहर लगने के बाद देश के गृहमंत्री अमित शाह संसद…
AK Sharma

किसानों की तरक्की को समर्पित था स्व. बाबू गेंदा सिंह का सम्पूर्ण जीवन: एके शर्मा

Posted by - November 15, 2023 0
कुशीनगर। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा (AK Sharma), सांसद देवरिया, सांसद कुशीनगर, विधायकगण द्वारा विकास खंड तमकुही के…