अयोध्या: फैसले से पहले टिप्पणी करने पर रोक, पुलिस ने बनाया ये एप

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अयोध्या। राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने अदालत के फैसले से पहले चार पन्नों का एक आदेश जारी किया है। इसमें बताया गया है कि सोशल मीडिया जैसे कि वाट्सऐप, ट्विटर, टेलिग्राम और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर भगवान को लेकर दो महीने तक कोई भी अपमानजनक टिप्पणी न की जाए।

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आपको बता दें इस आदेश को अयोध्या के जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने 31 अक्तूबर को जारी किया और यह दण्ड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत 28 दिसंबर तक पूरे जिले में प्रभावी रहेगा।

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जानकारी के मुताबिक जिला प्रशासन की अनुमति के बिना किसी भी देवता की कोई भी मूर्ति स्थापित नहीं की जाएगी।’ आदेश में कहा गया है कि इस अवधि के दौरान त्योहारों और अन्य घटनाओं को देखते हुए प्रतिबंध लगाए गए हैं। जिसमें छठ पूजा, कार्तिक पूर्णिमा, पंचकोसी परिक्रमा, चौधरी चरण सिंह जयंती, गुरू नानक देव जयंती, गुरू तेग बहादुर शहीद दिवस, ईद-उल-मिलाद और क्रिसमस शामिल हैं।

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