Allahabad High Court

टेंडर प्रक्रिया में वक़्त बर्बाद न करें, तीन से चार महीने में पूरा करें वैक्सीनेशन : इलाहाबाद हाईकोर्ट

862 0

इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court ) ने कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को वैक्सीनेशन (Vaccination) की बाबत सख्त निर्देश दिया है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court )  ने निर्देश दिया है कि लम्बी टेंडर प्रक्रिया में समय न बर्बाद कर सरकार तीन से चार महीने में वैक्सीनेशन (Vaccination) की प्रक्रिया को पूरा करे। इसके साथ ही कालाबाजारी पर सख्ती के दौरान जब्त की गई सभी दवा, इंजेक्शन व मेडिकल ऑक्सीजन के भी इस्तेमाल का सुझाव दिया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 11 मई को होगी।

इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court )  में कोरोना संक्रमण पर एक जनहित याचिका की सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा तथा न्यायमूर्ति अजित कुमार की खंडपीठ ने राज्य व केंद्र सरकार से कहा कि वैक्सीनेशन Vaccination) मे देरी नहीं हो इसके लिए टेंडर प्रक्रिया के बजाय सरकार ग्लोबल मार्केट मे सीधे बात कर वैक्सीनेशन (Vaccination) अभियान जल्द पूरा करे। कोर्ट का निर्देश है कि सरकार प्रयास करे कि हर व्यक्ति को सुरक्षित किया जा सके। कोवैक्सीन और कोविशील्ड के अलावा और वैक्सीन बाहर से खरीदने के लिए सरकार ने वैक्सीन ( Vaccine) के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए नियमों में ढील दी है। वैक्सीन ( Vaccine) बाजार में उपलब्ध होगी और इसे कोई भी खरीद सकता है। सरकार की तरफ से बताया गया कि मई में साढ़े आठ करोड़ वैक्सीन उपलब्ध हैं।

चूना-पत्थर खदान में विस्फोट से पांच मजदूरों की मौत

हाई कोर्ट (Allahabad High Court )  ने कोराना संक्रमण पर जल्दी काबू पाने के लिए राज्य सरकार से कहा कि सरकार टेंडर की लंबी प्रक्रिया अपनाने की बजाय सीधे इसकी खरीद का प्रयास करे क्योंकि जिस प्रकार से संक्रमण फैल रहा है और तीसरी लहर आने की आशंका बनी है वायरस का म्यूटेशन इतना तेज होगा यह वैक्सीन ( Vaccine)  के प्रभाव को निष्प्रभावी कर देगा। कोर्ट ने कहा कि टेंडर प्रक्रिया में काफी समय लगता है, ऐसे में अब तक किए गए सभी प्रयासों का वांछित परिणाम नहीं मिल सकेगा। कोर्ट (Allahabad High Court )  ने सरकार को वैक्सीन शीघ्र हासिल करने का रास्ता खोजने के लिए कहा है। कोर्ट ने कहा कि प्रदेश भर में टीकाकरण का कार्य तीन-चार माह में पूरा कर लिया जाए। तभी इसका लाभ मिलेगा। कोवैक्सीन और कोविशील्ड के अलावा और वैक्सीन ( Vaccine) बाहर से खरीदने के लिए सरकार ने वैक्सीन ( Vaccine) के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए नियमों में ढील दी है। वैक्सीन बाजार में उपलब्ध होगी और कोई भी खरीद सकता है।

कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि संक्रमण में भले ही कमी आ रही है लेकिन यह आराम से बैठने का समय नहीं है। तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर स्वास्थ्य सुविधाओं का ढांचा और मजबूत करने की जरूरत है। कोर्ट ने ग्रामीण क्षेत्र एवं कस्बे में पेंडेमिक के खिलाफ सरकार की अगली तिथि पर कार्य योजना पेश करने का भी निर्देश दिया है।

Related Post

ई पेंशन पोर्टल से जुड़ेंगे पुलिसकर्मी, डीजीपी भी पास कर सकेंगे मेडिकल बिल

Posted by - October 21, 2022 0
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi) ने उत्तर प्रदेश में संविधान के अनुसार कानून का राज बनाये रखने में उत्तर…
Operation Kayakalp

योगी सरकार 8 साल बेमिसाल: शिक्षा का हुआ कायाकल्प, सुविधा नहीं, मिशन लेकर आगे बढ़ी सरकार

Posted by - March 21, 2025 0
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार (Yogi Government) ने अपने 8 साल के कार्यकाल में शिक्षा के क्षेत्र में…
cm yogi

सीएम अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग से साढ़े सात लाख युवाओं को जोड़ेंगे: सीएम योगी

Posted by - March 5, 2023 0
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi) ने कहा कि हमारी सरकार ने सीएम अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग शुरू की है। इससे प्रदेश…
Tourist

विदेशियों में भी बढ़ा आकर्षण, लगभग 23 लाख विदेशी पर्यटकों ने किया उत्तर प्रदेश का भ्रमण

Posted by - January 27, 2025 0
लखनऊ:  ‘योगी के यूपी’ की लोकप्रियता पर्यटकों (Tourists) के बीच निरंतर बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के जारी…

गांव और शहरी क्षेत्रों में तेजी से टेस्टिंग और टीकाकरण करने के दिए आदेश

Posted by - May 1, 2022 0
लखनऊ। मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने रविवार को उच्‍चस्‍तरीय बैठक में अधिकारियों को कोविड गाइडलाइन (covid guideline) का…