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ट्रिब्यून नियुक्ति में देरी पर केंद्र को सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार, कहा- हमारे धैर्य की परीक्षा न लें

SC ने विभिन्न न्यायाधिकरणों में रिक्त पदों को भरने और ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट को लागू करने में देरी के लिए केंद्र की कड़ी आलोचना की।शीर्ष अदालत ने केंद्र से कहा कि उसके फैसले का कोई सम्मान नहीं किया जा रहा है और ऐसी परिस्थितियां उसके धैर्य की परीक्षा ले रही हैं।मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना की अध्यक्षता वाली न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा कि अदालत इस स्थिति से ‘बेहद परेशान’ है।SC ने कहा- पिछली बार भी पूछा था कि कितनी नियुक्तियां की हैं, अदालत ने केंद्र सरकार को नियुक्तियों के लिए एक हफ्ते की मोहलत दी है।

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पीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए अगले सोमवार की तिथि निर्धारित की है। साथ ही नियुक्तियां नहीं करने पर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी।मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हम सरकार के साथ टकराव नहीं चाहते हैं और जिस तरह से SC में जजों की नियुक्ति की जा रही है, उससे हम खुश हैं। हालांकि ये ट्रिब्यूनल बिना किसी सदस्य या अध्यक्ष के ढह रहे हैं। हमें अपनी वैकल्पिक योजनाओं के बारे में जानकारी दें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाल ही में बनाया गया नया कानून पहले के कानून की एक प्रति है, जिसे शीर्ष अदालत ने मद्रास बार संघ के मामले में खारिज कर दिया था। ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर SC ने केंद्र को ये नोटिस दिया है। इस दौरान जस्टिस राव ने कहा कि आप सदस्यों की नियुक्ति नहीं करके ट्रिब्यूनल को बेकार कर रहे हैं।

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CJI ने कहा कि यह स्पष्ट है कि आप इस अदालत के फैसलों का सम्मान नहीं करना चाहते हैं। यदि आप सुप्रीम कोर्ट के दो न्यायाधीशों पर विश्वास नहीं करते हैं तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। CJI ने कहा हम आगामी कानून पर अधिक बल नहीं देंगे, हमने पहले के नियमों के आधार पर अधिसूचना जारी की है। सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि हमारे संयम को परखा जा रहा है। CJI ने SG से कहा पिछली सुनवाई में आपने कहा था कि कुछ नियुक्तियां की जाएंगी। आप बताइए कितनी नियुक्तियां हुई हैं।

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