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नोएडा और गाजियाबाद में भी नाइट कर्फ्यू, सभी स्कूल-कालेज बंद करने का आदेश

Night Curfew

Night Curfew

लखनऊ। नोएडा के डीएम ने गुरुवार को नाइट कर्फ्यू ( Night curfew in Noida and Ghaziabad) लगाने का ऐलान किया।17 अप्रैल तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहने वाला है। इसके साथ ही नोएडा के स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर्स को भी बंद कर दिया गया है।

दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी के बाद अब नोएडा और गाजियाबाद में भी नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। नोएडा और गाजियाबाद के डीएम ने गुरुवार को नाइट कर्फ्यू (Night curfew in Noida and Ghaziabad too) लगाने का ऐलान किया। 17 अप्रैल तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहने वाला है। इसके साथ ही नोएडा और गाजियाबाद के स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर्स को भी बंद कर दिया गया है।

नोएडा और गाजियाबाद डीएम की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, पूरे जिले में 17 अप्रैल तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। इस दौरान आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही जारी रहेगी। इसके साथ ही मेडिकल सर्विस भी बंद नहीं होगा। नेशनल या स्टेट हाईवे मूवमेंट को भी नहीं रोका जाएगा।

इसके साथ ही सभी सरकारी, प्राइवेट स्कूल और कॉलेज को 17 अप्रैल तक बंद कर दिया गया है। स्कूल-कॉलेज के साथ ही सभी कोचिंग सेंटर को भी बंद करने का आदेश जारी किया गया है। हालांकि, मेडिकल, पैरा मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज खुले रहेंगे और सभी तरह की परीक्षाओं को टाला नहीं जाएगा. यानी परीक्षाएं तय समय पर ही होंगी।

नोएडा डीएम ने पुलिस और स्थानीय अधिकारियों को पब्लिक प्लेस पर अभियान चलाने का निर्देश दिया है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वालों और मास्क न पहनने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश जारी किया गया है। पब्लिक प्लेस के अलावा सार्वजनिक दफ्तरों में भी कोरोना नियमों को लेकर अभियान चलेगा।

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