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दिल्ली पुलिस ने मोहम्मद जुबैर पर FIR में जोड़ी 3 नई धाराएं

Mohammad Zubair

Mohammad Zubair

नई दिल्ली: ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक और हिंसा भड़काने के आरोपी मोहम्मद जुबैर (Mohammad Zubair) की मुसीबते और बढ़ गई है। मोहम्मद जुबैर पर दिल्ली पुलिस (Delhi Police) शिकंजा कस्ती जा रही है। दिल्ली पुलिस ने मोहम्मद जुबैर (Mohammad Zubair) की न्यायिक हिरासत मांगी है। दिल्ली पुलिस ने मोहम्मद जुबैर द्वारा साजिश और सबूतों को नष्ट करने का आरोप लगाया है और कहा कि आरोपी को विदेशों से चंदा मिला था। जुबैर को ट्वीट के जरिये हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में सोमवार को गिरफ्तार किया गया था। मंगलवार को दिल्ली की एक अदालत ने जुबैर की पुलिस हिरासत की अवधि चार दिनों के लिए बढ़ा दी थी।

दिल्ली पुलिस ने एफआईआर में तीन नई धाराएं – 201 (सबूत नष्ट करने के लिए – प्रारूपित फोन और हटाए गए ट्वीट), 120- (बी) (आपराधिक साजिश के लिए) और एफसीआरए के 35 मामले जोड़े हैं। वहीं अतुल श्रीवास्तव को दिल्ली पुलिस का विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया गया है। दिल्ली पुलिस की चार सदस्यीय टीम ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर द्वारा 2018 में कथित तौर पर किये गए एक आपत्तिजनक ट्वीट मामले की जांच के सिलसिले में बृहस्पतिवार को बेंगलुरु स्थित उनके आवास पर पहुंची थी।

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पुलिस के मुताबिक जुबैर ने बताया है कि उनका वह फोन गुम हो गया है, जिसका इस्तेमाल कथित आपत्तिजनक ट्वीट करने के लिए किया गया था। इस बीच, अज्ञात ट्विटर हैंडल, जिससे की गई शिकायत की वजह से मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी हुई, अब माइक्रोब्लॉगिंग साइट पर मौजूद नहीं हैं। पुलिस ने बताया कि जुबैर के खिलाफ 20 जून को भारतीय दंड संहिता की धारा-153ए और 295ए के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

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