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हाईकोर्ट से चीनी कंपनी बाइटडांस को भारतीय बैंक खातों के संचालन की मिली अनुमति

Bombay High court

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मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने मंगलवार को चीनी कंपनी बाइटडांस को अपने भारतीय बैंक खातों के संचालन की अनुमति दे दी. यह खाते वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) अफसरों ने कर चोरी के आरोप में फ्रीज कर दिए थे। हालांकि कोर्ट ने कंपनी को 78.91 करोड़ रुपये की रकम किसी सरकारी बैंक में जमा करने व अपने अन्य खातों में बची शेष रकम का ही उपयोग करने का निर्देश दिया है।

बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने मंगलवार को चीनी कंपनी बाइटडांस को अपने भारतीय बैंक खातों के संचालन की अनुमति दे दी। यह खाते जीएसटी अफसरों ने कर चोरी के आरोप में फ्रीज कर दिए थे।

जस्टिस एसपी देशमुख और जस्टिस अभय आहूजा की पीठ ने बाइटडांस के बैंक खातों पर लगी रोक हटा दी लेकिन पीठ ने कंपनी को करीब 78.91 करोड़ रुपये की रकम किसी भारतीय सरकारी बैंक में जमा कराने का निर्देश दिया। इतनी ही रकम पर जीएसटी विभाग ने कर चोरी का दावा कर रखा है। पीठ ने कहा, कंपनी इस रकम को छोड़कर अपने बाकी सभी बैंक खाते संचालित कर सकती है और बची हुई रकम का उपयोग कर सकती है।

बाइटडांस कंपनी ही मशहूर वीडियो एप टिकटॉक का मालिकाना हक रखती है। पिछले साल केंद्र सरकार ने इस एप को भारत में प्रतिबंधित कर दिया था। वहीं अप्रत्यक्ष कर विभाग ने बाइटडांस कंपनी पर कर चोरी का आरोप लगाया था और कहा था कि वह अपनी पूरी कमाई पर जीएसटी बकाया जमा नहीं कर रही है। हालांकि कंपनी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए पिछले महीने बॉम्बे हाईकोर्ट की शरण ली थी।

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