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HC का UP सरकार से सवाल, स्कूलों में कोरोना गाइडलाइंस पर अमल की क्या है तैयारी?

Lucknow High Court

लखनऊ । कोरोना काल में बिना तैयारी के स्कूल खोले जाने को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सरकार से 10 दिन के भीतर जवाब मांगा है।

उत्तरप्रदेश में कोरोना काल (COVID-19) के दौरान बिना तैयार के कक्षा 1 से 8 तक स्कूल खोलने (Schools Opening) को लेकर दायर जनहित याचिका (PIL) पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी सरकार (UP Government) से जवाब-तलब किया है। कोर्ट ने पूछा है कि स्कूलों में कोरोना से बचाव के दिशा-निर्देशों के पालन को सुनिश्चित कराने के लिए सरकार ने क्या किया? अगर किसी स्कूल ने दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? हाईकोर्ट ने मामले में सरकार से 10 दिन में जवाब मांगा है

बता दें पिछले दिनों यूपी सरकार ने पहली से लेकर 8वीं कक्षा तक स्कूल खोलने को लेकर गाइडलाइंस जारी की थी। यूपी में पहली से 5वीं तक के लिए स्कूलों को 1 मार्च से खोला जाना है। वहीं 6ठीं से 8वीं तक के स्कूल खुल चुके हैं।

 जानें स्कूलों के लिए क्या हैं गाइडलाइंस:-

-बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट, उत्तर प्रदेश की तरफ से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक क्लासेज एक हफ्ते में सिर्फ दो बार चलेंगी।
– कक्षा में केवल 50 फीसदी स्टूडेंट ही एक बार में उपस्थित होंगे।

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